मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज : देवरिया हत्याकांड मामले में प्रेम यादव के घर पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी. इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से फौरी तौर पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने याची को जिला मजिस्ट्रेट के यहां अपील दाखिल करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की अपील को तीन महीने के अंदर जिला मजिस्ट्रेट को तय करने का निर्देश दिया है. अपील निस्तारित होने तक हाईकोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है. जिला प्रशासन देवरिया की तरफ से प्रेम यादव के घर की पैमाईश कराई गई थी.


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ध्वस्तीकरण के लिए घर पर नोटिस चस्पा किया गया था. जिला प्रशासन देवरिया के नोटिस के खिलाफ प्रेम यादव के परिवार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. यह फैसला जस्टिस चंद्रकेश राय की अदालत ने सोमवार को दिया. कोर्ट ने कहा कि प्रेम यादव का परिवार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट देवरिया की अदालत में दो सप्ताह के भीतर अपील करेगा। इसका निस्तारण तीन माह के भीतर करने का आदेश दिया है. 


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देवरिया में छह लोगों की हत्या के बाद पूरे प्रदेश में सियासी भूकंप आ गया है. एक पक्ष से एक और दूसरे पक्ष से पांच लोगों की हत्या की गई थी. जिला प्रशासन की ओर से प्रेम यादव के मकान पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही थी. इसके लिए मकान पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया राजस्व विभाग की टीम पैमाइश का कार्य पूरी कर चुकी थी. 


रुद्रपुर तहसीलदार के बुलडोजर कार्रवाई के आदेश के खिलाफ प्रेम यादव के पक्ष के वकील अरुण यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को फटकार लगाई. कोर्ट ने बेदखली आदेश के खिलाफ प्रेमचंद्र के परिवार को जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में अपील दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है. जिलाधिकारी को तीन महीने में अपील निस्तारित करने का आदेश दिया. इस अवधि में बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी. 


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