Driving License: ड्राइविंग लाइसेंस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है,जिसकी जरूरत वाहन चलाते समय होती है. डीएल ना होने पर चालान के तौर पर भारी-भरकम जुर्माना देना होता है. इसलिए इसे हमेशा साथ रखना चाहिए. लेकिन कई बार इसके खो जाने के चलते हमें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इसके बाद फिक्र होती है कि अब डुप्लीकेट डीएल कैसे बनवाया जाए. आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, नीचे दी गई जानकारी की मदद से आप बेहद आसानी से डीएल बनवा सकेंगे.  


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डुप्लीकेट DL अप्लाई के लिए क्या करना होगा
अगर आपका परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस गुम हो गया है तो आपको डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दोबारा अप्लाई करना होगा. इसका प्रोसेस बेहद आसान है, आप चाहें तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. जानिए इसके लिए आपको क्या करना होगा. 


अगर आप ऑफलाइन तरीके से डुप्लीकेट डीएल को बनवाना चाहते हैं तो आपको आरटीओ ऑफिस जाना होगा, जहां से आपका परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया गया था. यहां आपको LLD फॉर्म मिलेगा, जिसमें मांगी गई सभी जानकारी को भरने के बाद सब्मिट करना होगा, इसके लिए आपको एक तय फीस भी जमा करनी होगी. यह प्रोसेस पूरी करने के बाद आपको 30 दिन में ड्राइविंग लाइसेंस बॉय पोस्ट आपके द्वारा दिए गए पते पर पहुंच जाएगा.  


वहीं, अगर आप डुप्लीकेट डीएल के लिए ऑनलाइन मोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सबसे पहले स्टेट परिवहन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा. यहां LLD फॉर्म में मांगी गई सभी डिटेल्स को भरना होगा. यह तो हुआ पहला स्टेप, अब दूसरे चरण में आपको इसका प्रिंटआउट लेकर इसके साथ जरूरी सभी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना होगा. और इस फॉर्म को डॉक्यूमेंट्स के साथ आरटीओ ऑफिस में जमा करने होंगे. ये काम ऑनलाइन भी किया जा सकता है. प्रोसेस पूरी करने के 30 दिन में आपका डीएल दिए गए एड्रेस पर पोस्ट के जरिए पहुंच जाएगा. 


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