अन्नू चौरसिया/इटावा: सरकार मुस्लिम समाज में ट्रिपल को खत्म करने के लिए लगातार काम कर रही है. इस दिशा में सरकार ने तीन तलाक के खिलाफ कानून भी बनाया है. उत्तर प्रदेश के इटावा (Etawah News) से तीन तलाक (Triple Talaq) का एक मामला सामने आया है. आरोप है यहां दहेज (Dowry) की मांग पूरी न होने पर शौहर ने पत्नी को तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया. शख्स ने जब पत्नी को घर से निकाला तब वह आठ माह की गर्भवती थी. इस मामला में पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पीड़िता पीएम मोदी से न्याय की गुहार लगा रही है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

यह है पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक शहर कोतवाली इलाके के पुरानी चौगुर्जी ईदगाह के रहने वाले हनीफ ने बेटी हुमा खान का निकाह कानपुर बाबूपुरवा निवासी एहतेशाम अली से किया था. शादी 4 दिसंबर 2021 को मुस्लिम रीति रिवाज से कराई गई थी. बेटी की शादी में पिता ने क्षमता से बढ़कर खर्च किया था. आरोप है कि निकाह के बाद से ससुराल वालों की तरफ से दहेज की मांग की जाने लगी. जब मांग पूरी नही हुई तो पति एहतेशाम अली ने 20 सितंबर 2022 को पत्नी को तीन बार तीन तलाक देकर से निकाल दिया.


Meerut News: भाजपा महिला नेता के वीडियो को एडिट कर बनाया अश्लील, मेरठ में बीजेपी ने दो नेताओं को निकाला


पीड़िता ने दी तहरीर


शौहर ने जब पत्नी को घर से निकाला तब वह आठ माह की गर्भवती थी. पीड़िता का कहना है कि ससुराल वाले उसके साथ मारपीट भी करते थे. इसके बाद पिता बेटी को घर ले आए. बेटी की हालत देखकर पिता ने कई बार दामाद को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लड़के पक्ष के लोग मानने को तैयार नहीं थे. इसके बाद पीड़िता ने पुलिस में तहरीर दी. पीड़ित की तहरीर पर थाना कोतवाली में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है. 


WATCH : कठिन समय में हिम्मत ना हारें यूपी सरकार दे रही आपको 30 हजार रुपये