FB Friend Request to Girl : फेसबुक पर अगर आप किसी लड़की को बार बार फ्रैंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और वो इसे रिजेक्ट कर रही है या इग्नोर कर रही है, लेकिन आप भी जिद पर अड़े रहकर लगातार ऐसा करते हैं तो आपको जेल हो सकती है. ऐसे मैसेज की पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.दरअसल, सोशल मीडिया (Social Media) फेसबुक पर फ्रैंड रिक्वेस्ट या इंस्टाग्राम (Instagram) पर लाइक्स का खेल काफी गंदा हो चुका है. ट्रोलिंग या बुलींग (धमकाना धौंस जमाना) या ब्लैकमेलिंग काफी बढ़ गई है. ऐसे में फ्रैंडबुक रिक्वेस्ट की ये खबर आपकी आंखें खोलने वाली है. 


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खबरों में आईटी एक्ट की धारा 66ए (IT act Section 66A) का हवाला देते हुए कहा गया है कि यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath) नया कानून लेकर आई है. इसके मुताबिक, अगर आपने फेसबुक पर किसी जानकार या अनजान लड़की को तीन बार फ्रैंड रिक्वेस्ट भेजी तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे. आपको तीन साल की जेल ऐसे मामले में हो सकती है. साथ ही 5 लाख रुपये तक का भारी जुर्माना भी झेलना पड़ सकता है.


इसमें यूपी में 2013 के दौरान तत्कालीन डीजीपी (UP DGP) के पुराने बयान का उल्लेख किया गया है. उस बयान में डीजीपी ने कहा था कि अगर कोई लड़की शिकायत करती है और बार-बार फ्रैंड रिक्वेस्ट भेजे जाने के सबूत पेश करती है तो धारा 66ए के तहत यह साइबर बुलींग में आता है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट धारा 66ए को पहले ही रद्द कर चुका है. 


हालांकि फैक्ट चेक (Facr Check) में पाया गया है कि जब ये बयान 2013 का है और धारा 66 ए हटाई जा चुकी है तो उस दौरान यूपी में सपा की सरकार थी. उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार 2017 में आई थी. हालांकि इसका यह मतलब नहीं हैं कि आप किसी को रिजेक्ट किए जाने के बावजूद धड़ल्ले से फ्रैंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं. लेकिन ऐसी हरकत पर आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, भले ही तीन साल की जेल न हो.


सोशल मीडिया पर गलत कमेंट, वीडियो या तस्वीरें साइबर क्राइम (Cyber Crime) के दायरे में आ सकती है, खासकर फेक न्यूज (Fake News) का फारवर्ड करना भी महंगा पड़ सकता है. 


 


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