उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर को हुई एक महीने की सजा सुनाई गई है. सजा के साथ ही 100 रुपये का जुर्माना भी उन प लगा है.सजा के ऐलान के बाद सेशन कोर्ट में जमानत की याचिका पूर्व सांसद को ओर से दाखिल की गई और कोर्ट ने जमानत पर उन्हें रिहा कर दिया, ताकि वो उच्च न्यायालय में अपील कर सकें.


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अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट ने 8 वर्ष पुराने आचारसंहिता के उल्लंघन के मामले में दोषी करार देने के बाद उन्हें यह सजा दी थी. मालूम हो कि 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त मोहम्मदाबाद के कोतवाली थाना क्षेत्र में बिना मंजूरी के जुलूस निकालने और नारेबाजी करने को लेकर हुआ था. आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज होने के बाद जांच और आरोपपत्र दायर किए गए. मऊ जिले के मोहम्दाबाद थाना कोतवाल में पूर्व सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी.