गौतमबुद्ध नगर : उत्तरप्रदेश में किसी दूसरे राज्य की शराब बेचना पूरी तरह से प्रतिबंधित है. अक्सर गौतमबुद्ध नगर आबकारी विभाग और पुलिस चोरी-छिपे दूसरे राज्य की शराब बेचने के मामलों पर कार्रवाई करती है. ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए गौतमबुद्धनगर आबकारी विभाग (Excise Department) ने टीम का गठन किया है. साथ ही अधिकारियों के मोबाइल नंबर भी जारी किए हैं.


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लोगों से अपील की है कि दूसरे राज्य की शराब बेचने वालों की जानकारी अधिकारियों के मोबाइल नंबर पर दें. जानकारी देने वालों का नाम गुप्त रखा जाएगा. पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा में एक्शन लिया जाएगा.


टोलफ्री नंबर पर कर सकते हैं शिकायत
जिला आबकारी अधिकारी सुबोध श्रीवास्तव के मुताबिक ''दूसरे राज्य की शराब मात्र एक बोतल खुली हुई उत्तर प्रदेश में अनुमान्य है. जनसामान्य में यदि किसी को भी गैर प्रांत की शराब के संबंध में कोई जानकारी होती है तो आबकारी निरीक्षकों को फोन पर सूचना दे सकते हैं. साथ ही जिले के टोल फ्री नंबर 8882120733 एवं आबकारी विभाग के टोल फ्री नंबर 14405 या 9454466019 पर संपर्क कर जानकारी दे सकते हैं. जानकारी देने वालों का नाम गुप्त रखा जाएगा.''


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क्या कहती है यूपी आबकारी नीति
जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार के मुताबिक ''राज्य के बाहर से शराब लाना या सेवन करना दंडनीय अपराध है. इसके लिए उत्तरप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है और उसे जेल भेजा जा सकता है. शराब की सप्लाई करने वाले का वाहन भी जब्त किया जा सकता है. यूपी आबकारी नीति के तहत उत्तर प्रदेश में सिर्फ दूसरे राज्य से शराब की एक खुली बोतल ला सकते हैं. उल्लंघन करने पर सबसे कम उस पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.''