अंबिकेश्वर पांडेय/गोंडा: कानून बनने के बावजूद ट्रिपल तलाक की घटनाएं थम नहीं रही हैं. गोंडा जिले में एक महिला को उसके पति ने इसलिए तलाक दे दिया. क्योंकि उसने दहेज के मुकदमे में सुलह लगाने से इनकार कर दिया. महिला ने अपर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है. 


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क्या है पूरा मामला
दरअसल पूरा मामला खोण्डारे थाना क्षेत्र का है. जहां की रहने वाली नुसरत फात्मा के मुताबिक उनका निकाह बलरामपुर जिले के सहदुल्लानगर के रहने वाले मो. जावेद से 11 नवंबर 2020 को हुआ था, लेकिन फिर दहेज की मांग को लेकर वह प्रताड़ित करने लगा और बाद में भगा दिया. जिसका मुकदमा चल रहा है. बुधवार को कोर्ट में पेशी के दौरान सुलह नहीं करने पर कोर्ट से बाहर निकलकर पति ने तीन बार तलाक-तलाक बोलकर उसको तलाक दे दिया.


पीड़िता के मुताबिक पहले भी मुकदमे में सुलह लगाने को लेकर दबाब डाला जा रहा था. इसको लेकर उसने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पीड़ित महिला की शिकायत पर महिला थाने में धारा 506 और मुस्लिम महिला अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा तीन और चार के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. इसमें सबूत इकट्ठा कर विधिक कार्रवाई की जा रही है.


वहीं पूरे मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज प्रजापति ने बताया कि खोडारे थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आकर  शिकायत दी थी. दहेज को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है, जिस पर मुकदमा दर्ज है और मामला कोर्ट में विचाराधीन है. न्यायालय में सुनवाई के दौरान समझौते के लिए विपक्षी लोगों द्वारा दबाव डाल रहे थे. जिस पर महिला अपनी शर्तों पर राजी नहीं हुई. कोर्ट से बाहर निकल कर उसके पति ने तीन बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया और कहा कि जो करना है ले जाकर. महिला थाने में मामला दर्ज  कराकर आगे की कार्रवाई की जा रही है.