School Teachers : अब माध्यिमक शिक्षा विभाग में तैनात शिक्षकों को अवकाश के लिए दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी. माध्यमिक शिक्षा विभाग में नए साल से शिक्षकों के अवकाश को लेकर नियमों में बदलाव हो सकता है. शिक्षकों के सभी तरह के अवकाश ऑनलाइन ही स्‍वीकार होंगे. साथ ही एक अन्य अहम निर्णय के तहत अब माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्यों के पास छुट्टी मंजूर करने का अधिकार नहीं रहेगा, वह केवल आकस्मिक अवकाश ही स्वीकृत कर सकेंगे. माध्‍यमिक शिक्षा राज्‍यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी ने इसकी जानकारी दी है. 


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डीआईओएस का अधिकार बढ़ेगा 
नए नियम के मुताबिक, एलटी ग्रेड शिक्षकों और प्रवक्ताओं को 30 दिन तक का चिकित्सा व उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार अब जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) को होगा. पहले यह अधिकार प्रधानाचार्य के पास होता था. नए नियम के मुताबिक, प्रधानाचार्य केवल आकस्मिक अवकाश ही स्वीकृत कर सकेंगे. शिक्षक अवकाश के लिए ऑनलाइन आवेदन मानव संपदा पोर्टल पर कर सकेंगे. 


दस हजार से अधिक शिक्षकों को मिलेगा लाभ 
दरअसल, यूपी के 2285 राजकीय विद्यालयों में 10,370 अध्‍यापक पढ़ाते हैं. अभी तक ये शिक्षक मैनुअल आवेदन करते थे. अब ईएल, सीएल, अर्जित अवकाश, मातृत्व अवकाश और मेडिकल के लिए मानव संपदा पोर्टल पर आवेदन करना होगा. इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक विजय किरण आनंद ने प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा को शासनादेश जारी करने का प्रस्ताव भेजा है. वहीं, 4 महीने तक का चिकित्सा, उपार्जित, बाल्य देखभाल, अध्ययन, असाधारण, मातृत्व व प्रसूति अवकाश मंडलीय उप शिक्षा निदेशक मंजूर करेंगे. 


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तैयार हो रही गाइडलाइन 
माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी ने कहा कि जनवरी 2023 से अध्यापकों के सभी प्रकार के अवकाश आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकृत होंगे. इसके लिए प्रक्रिया पूरी की जा रही है. उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कक्षाओं में एससीईआरटी द्वारा तैयार शिक्षक मैनुअल गाइड उपलब्ध कराई जाएगी.