Gyanvapi Masjid Case: जुर्माना लगने के बाद ASI के DG ने दाखिल किया हलफनामा, भरा फाइन
UP News: काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. एएसआई के डायरेक्टर जनरल ने व्यक्तिगत हलफनामा कोर्ट में पेश किया...
मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है. केंद्र सरकार की तरफ से पेश वकील ने एएसआई के डायरेक्टर जनरल का व्यक्तिगत हलफनामा कोर्ट में पेश किया है. एएसआई के डायरेक्टर ऑफ जनरल की तरफ से पेश हलफनामे में कहा गया है कि अगर कोर्ट निर्देशित करती है तो वह सर्वेक्षण के लिए तैयार हैं. इसके लिए एएसआई हर तरह से सक्षम है. सभी जरूरी उपकरण भी उनके पास मौजूद हैं. आपको बता दें कि पिछली सुनवाई पर एएसआई के डायरेक्टर जनरल की तरफ से जवाब नहीं देने पर हाई कोर्ट ने जुर्माने लगाया था. उन्होंने आज जुर्माने के 10 हजार रुपये की राशि भी कोर्ट में जमा की.
ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए 10 दिनों का समय
आपको बता दें कि कोर्ट ने एएसआई के डायरेक्टर जनरल के व्यक्तिगत हलफनामे को रिकॉर्ड पर लेत हुए, मंदिर और मस्जिद पक्षकारों से ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए 10 दिनों का समय दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर के दोपहर 12 बजे से शुरू होगी. अगली सुनवाई पर मंदिर पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन कोर्ट में बहस करेंगे, जो पहले राम जन्मभूमि मामले में भी कोर्ट में बहस कर चुके हैं. वहीं, मंदिर पक्ष की तरफ से कोर्ट में अधिवक्ता ने इसकी जानकारी अदालत के समक्ष दी गई है.
काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हुई सुनवाई
आपको बता दें कि अप्रैल 2021 में वाराणसी के जिला न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वेक्षण करने का आदेश पारित किया था. इस फैसले के खिलाफ मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई है. वहीं, याचिका में जिला न्यायालय के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है. जिस पर दोनों पक्षों की तरफ से काफी समय से हाईकोर्ट में दलीलें रखी जा रही है.
मामले में जस्टिस प्रकाश पाडिया की एकलपीठ कर रही सुनवाई
इस मामले में पक्षकार बनाए गए एएसआई से भी हाई कोर्ट ने जवाब मांगा था. जिस पर एएसआई के डायरेक्टर ऑफ जनरल का व्यक्तिगत हलफनामा भी कोर्ट में दाखिल हुआ. बता दें कि इस मामले में जस्टिस प्रकाश पाडिया की एकलपीठ मामले की सुनवाई कर रही है. पूर्व में वाराणसी न्यायालय के एएसआई सर्वेक्षण के आदेश पर लगाई गई रोक को हाईकोर्ट ने 30 नवंबर तक बढ़ा दी है.
ज्ञानवपी मामले में एफआईआर दर्ज
ज्ञानवपी मामले में एफआईआर दर्ज हुई है. विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेन्द्र सिंह बिसेन के खिलाफ वाराणसी पुलिस ने नोटिस जारी किया है. ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्य पक्षकार बनाते हुए पावर ऑफ अटॉर्नी देने के दावे के बाद चौक थाने की पुलिस सक्रिय हुई. इस मामले में बिना मुख्यमंत्री कार्यालय के सहमति के मीडिया में भ्रामक जानकारी देने आरोप लगा है. चौक थाने की पुलिस ने जितेंद्र सिंह बिसेन को नोटिस जारी करते हुए 3 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है. वहीं, संतोषजनक जवाब न देने पर दंडात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया है. बता दें कि जितेंद्र सिंह बिसेन ने सीएम योगी को पावर ऑफ अटॉर्नी देने का ऐलान कर सबको अचंभित कर दिया था.
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