आशीष द्विवेदी/हरदोई: यूपी के हरदोई जिले में अधिकारियों की मनमानी और भ्रष्टाचार के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. ऐसा ही एक मामला तहसील संडीला से सामने आया है. जहां आरोप है कि एसडीएम ने सारे नियम कानून को ताक पर रखकर दो आदेश जारी कर दिए. जिसमें 10 दिन के लिए खनन माफियाओं को मिट्टी खनन करने की अनुमति दे दी गई. जब इस मामले की सुगबुगाहट डीएम को लगी तो उन्होंने एसडीएम को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है.


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प्रतिबंध के बाद भी एसडीएम ने दी अनुमति
जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने एसडीएम संडीला देवेंद्र पाल सिंह को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है. नोटिस जारी करते हुए जिलाधिकारी ने लिखा है कि 14 मई 2022 को बर्जर पेंट इंडिया इंडस्ट्रियल एरिया में 7 हजार घन मीटर मिट्टी खनन का आदेश आपके द्वारा दिया गया था जबकि पूरे जनपद में जिला अधिकारी के आदेश से खनन करना प्रतिबंधित था. बावजूद इसके 10 दिन की अनुमति एसडीएम के द्वारा प्रदान की गई.


3 दिन में नोटिस का देना होगा जवाब
जिलाधिकारी ने अपने नोटिस में लिखा है कि उत्तर प्रदेश शासन भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ के शासनादेश संख्या 1542/ 86, 2020 के अंतर्गत साधारण मिट्टी मात्र 100 घन मीटर से अधिक नहीं खोदी जा सकती. बावजूद इसके 7 हजार घन मीटर अवैध खनन का आदेश एसडीएम के द्वारा किस अधिकार से कर दिया गया. इसको लेकर तीन दिन के अंदर कारण बताओ नोटिस लिखित अपने हस्ताक्षर के साथ डीएम के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है.


धड़ल्ले से हो रहा जिले में अवैध खनन
आपको बता दें कि शासन के निर्देशों के बावजूद हरदोई में अवैध खनन धड़ल्ले से किया रहा है. जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने एक चिट्ठी जारी करते हुए सभी उप जिला अधिकारी को निर्देश दिए थे कि किसी भी सूरत में खनन नहीं होगा. लेकिन बावजूद इसके संडीला के एसडीएम देवेंद्र सिंह ने थोड़ा-बहुत नहीं बल्कि 10 दिन तक तकरीबन 7 हजार घन मीटर जो कि आदेश में है, जबकि खुदाई लगभग 15 हजार घन मीटर से अधिक मिट्टी धरती का सीना चीर कर निकाली गई. सूत्रों की माने तो इस खनन में जमकर बंदरबांट किया गया और लाखों के वारे न्यारे किए गए. खनन के इस कारनामे की पोल खुलने के बाद अब जिलाधिकारी ने एसडीएम से स्पष्टीकरण मांगा है. माना जा रहा है कि एसडीएम पर जल्द ही बड़ी कार्रवाई शासन द्वारा अमल में लाई जा सकती है.