नई दिल्लीः प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक मदद दी जाती है. पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के छोटे और सीमांत किसानों को ध्यान में रखते हुए इस योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत किसानों को सालभर में 6 हजार रुपये की सहायता दी जाती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब तक इस योजना के तहत देश के 12 करोड़ किसानों को जोड़ा जा चुका है.


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दरअसल, पीएम किसान योजना से मिलने वाले फायदे को लेकर किसान यह सवाल बार बार करते हैं कि क्या पति-पत्नी दोनों ही इसके लाभार्थी हो सकते हैं? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए कौन-कौन पात्र है. 


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पति-पत्नी दोनों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ
अब तक पीएम किसान योजना की कुल 10 किस्तें जारी की जा चुकी हैं. हाल ही में योजना की 10वीं किस्त के तहत सरकार ने देशभर के करीब 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 20 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम भेजी है. हालांकि, योजना के तहत मिलने वाले लाभ में कई ऐसे किसानों के नाम भी शामिल हैं, जो योजना की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं. अब केंद्र सरकार ने ऐसे अयोग्य किसानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए हैं. वहीं, यह भी देखा गया है कि पति-पत्नी दोनों एक ही खेती की जमीन पर अपने नाम की अलग-अलग किस्त ले रहे हैं. ऐसे किसानों को अयोग्य करार देते हुए सरकार ने नोटिस भेजा है, क्योंकि एक ही परिवार के दो लोग इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते. 


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जानें कौन-कौन है योजना के लिए अपात्र 
अगर किसान परिवार का कोई सदस्य  (परिवार के सदस्य- पति-पत्नी और अवयस्क बच्चे) टैक्स देता है तो उसे योजना का लाभ नहीं दिया जाता है.
जिनके पास कृषि योग्य जमीन नहीं है वे पीएम किसान योजना के लिए पात्र नहीं है.
आपके पास खेती की जमीन दादा या पिता या परिवार के किसी सदस्य के नाम से है तो आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
कृषि मालिक सरकारी नौकरी में है तो वह पीएम किसान के लिए अपात्र है.
रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए भी इस योजना से बाहर रखे गए हैं.
अगर किसी किसान को 10 हजार रुपये पेंशन मिलती है तो वो भी योजना का लाभ लेने के लिए अपात्र है. 


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