Illegal Mining: एक फीट की जगह खोद डाला 21 फीट गहरा गड्ढा, HC ने 4 अधिकारियों को किया तलब
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने गड्ढे की खुदाई को लेकर सख्त रुख अपनाया है. सख्ती दिखाते हुए कोर्ट ने प्रयागराज के कई अधिकारियों को पेश होने का निर्देश दिया है.
मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने गड्ढे की खुदाई को लेकर सख्त रुख अपनाया है. सख्ती दिखाते हुए कोर्ट ने प्रयागराज के कई अधिकारियों को पेश होने का निर्देश दिया है. आपको बता दें कि प्रयागराज में एसपी यमुनापार, क्षेत्राधिकारी करछना, संजीव चौबे एसएचओ औद्योगिक क्षेत्र, नैनी व यूनाईटेड पुलिस चौकी प्रभारी निखिलेश तिवारी को 19 जुलाई को तलब किया है.
विपक्षियों ने खोद डाली 21 फीट मिट्टी
दरअसल, याची की अरैल स्थित पैतृक उत्तराधिकार की संपत्ति से बिना अनुमति विपक्षियों द्वारा 21 फीट मिट्टी का अवैध खनन किया गया. इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करने पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है. अब इस याचिका की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी. याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एम सी त्रिपाठी और जस्टिस यू सी शर्मा की डिविजन बेंच ने उषा शुक्ला की याचिका पर यह आदेश दिया.
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मां-बाप की इकलौती बेटी है याची
याची का कहना है कि वह अपने पिता की इकलौती वारिस हैं. जो छरिबना, पुरवा खास, बजहा, ब्योहरा, मैसिका गांव, अरैल, करछना की तनहा मालिक है. शासनादेश के अनुसार खेत से केवल एक फीट मिट्टी बिना अनुमति खोदी जा सकती है. किंतु विपक्षियों रमेश चंद्र पांडेय, नीरज पांडेय व पंकज पांडेय द्वारा ठेकेदार की मिलीभगत से याची की जमीन से अवैध खनन कर रहे हैं. याची के पति जब अरैल आए तो पता चला कि उसकी जमीन से लगातार अवैध खनन किया जा रहा है.
शिकायत के बावजूद पुलिस प्रशासन ने नहीं की कार्रवाई
आपको बता दें कि याची ने इसकी शिकायत एसएचओ औद्योगिक क्षेत्र से की. बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई. तब जिलाधिकारी प्रयागराज व एसडीएम करछना से भी मामले की शिकायत की गई. इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया. हारकर याची ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की.
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एसपी और क्षेत्राधिकारी करछना को पक्षकार बनाने की दी अनुमति
आपको बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने आईजी प्रयागराज को एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया. इसके बाद माइंस मिनरल एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की गई. अवैध खनन पर कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं की गई, तो दुबारा याचिका दायर की गई है. कोर्ट ने एसपी यमुनापार व क्षेत्राधिकारी करछना को पक्षकार बनाने की अनुमति दी है. हालांकि, चारों अधिकारियों को कोर्ट ने तलब किया है.
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