Lucknow crime: इंस्पेक्टर ने महिला का बनाया था अश्लील वीडियो, अब पुलिस कमिश्नर ने दिए ये आदेश
Lucknow Rape Case: कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर इंस्पेक्टर ने महिला के साथ किया दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर करता था ब्लैकमेल वीडियो के आधार पर कई बार किया रेप, शिकायत के बाद पुलिस कमिश्नर ने करवाया गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज
अतिक अहमद/ लखनऊ: उत्तर प्रदेश के Lucknow से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक इंस्पेक्टर ने महिला को कोल्डड्रिंक में नशे का पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बनाई. लखनऊ में लंबे समय तक तैनात रहा इंस्पेक्टर महेश दुबे पर महिला ने आरोप लगाया था. मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस कमिश्नर ने जांच के आदेश दिए थे. एसीपी की जांच के बाद इंस्पेक्टर पर लगे आरोप सही साबित हुए, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी इंस्पेक्टर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.
इंस्पेक्टर की पत्नी की दोस्त थी पीडिता
जानकारी के अनुसार पीडिता इंस्पेक्टर महेश दुबे की पत्नी की दोस्त थी. महेश अपनी पत्नी के जरिए ही उससे मिल था. कृष्णानगर कोतवाली में बतौर थाना प्रभारी के पद पर तैनात रहने के दौरान ही आरोपी इंस्पेक्टर ने पहिला के साथ रेप किया और अश्लील वीडियो भी बनाई थी.
वीडियो के आधार पर कई बार रेप की घटना को दिया अंजाम
पीडिता की अश्लील वीडियो बनाकर आरोपी इंस्पेक्टर ने महिला के साथ कोई बार रेप की घटना को अंजाम दिया था. इस दौरान महिला गर्ववती हो गई थी. इस बात की जानकारी जब आरोपी इंस्पेक्टर और उसकी पत्नी को लगी तो वो पीडिता पर गर्भपात करवाने के दबाव बनाने लगे. कुछ दिन बाद पीडिता महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया. इस बात की भनक इंस्पेक्टर को लगी कुछ दिन आरोपी इंस्पेक्टर जबरदस्ती बच्ची को अपने साथ ले गया. जानकारी के मुताबिक पति -पत्नी बच्ची की तस्वीर पीडिता को भेजकर आए दिन धमकाते थे कि यदि उसने किसी को इस घटना के बारे में बताया तो वह इस बच्ची को जान से मार देंगे.
पुलिस कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश
पीडिता ने पुलिस कमिश्नर से सारी घटना बताई, जिसके बाद कमिश्नर ने एसीपी को मामले को गंभीरता से जांच करने के आदेश दिए. एसीपी की जांच में आरोपी इंस्पेक्टर पर लगाए गए सभी आरोप सही साबित हुए जिसके बाद इंस्पेक्टर महेश दुबे और उसकी पत्नी शिखा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आपको बता दें कि पीडिता की तहरीर के आधार पर आरोपी पति-पत्नी के खिलाफ IPC की धारा 376,354(ख), 323,328, और 506 के तहत मुकदमा दर किया गया है.