Jaunpur News: क्या डिप्टी एसपी की होगी गिरफ्तारी, जानिए क्यों कोर्ट ने जारी किया वारंट
UP News: जौनपुर में डिप्टी एसपी अनूप सिंह के खिलाफ कोर्ट के अवमानना मामले में गिरफ्तारी का आदेश दिया है. आइए बताते हैं पूरा मामला...
अजीत सिंह/जौनपुर: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के जौनपुर (Jaunpur) में कोर्ट के अवमानना मामले में न्यायालय ने पुलिस के आलाधिकारी की गिरफ्तारी का फरमान सुनाया है. जानकारी के मुताबिक हत्या जैसे गंभीर मामले में डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह कोर्ट नहीं पहुंचे. इसके बाद कोर्ट ने अवमानना मामले में डिप्टी एसपी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया. आइए बताते हैं पूरा मामला.
आपको बता दें कि हत्या मामले में गवाही देने न पहुंचना अभिनेता और डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह को भारी पड़ गया. जानकारी के मुताबिक लगातार कोर्ट के आदेश की हो रही अवहेलना पर शख्त रूख अपनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एके यादव ने अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. वारंट जारी करते हुए उन्होंने पुलिस अधीक्षक चंदौली को आदेश दिया कि 17 फरवरी को उन्हें कोर्ट में हाजिर करना सुनिश्चित करें. इससे हाईकोर्ट के शीघ्र निस्तारण संबंधी निर्देश का पालन हो सके.
जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने अगले आदेश तक अनिरुद्ध सिंह का वेतन रोकने का भी आदेश दिया है. इसके अलावा नियत तिथि पर अनुपस्थित होने पर रजिस्टार जनरल हाई कोर्ट एवं डीजीपी उत्तर प्रदेश को सूचित किया जाएगा. बता दें अनिरुद्ध वर्तमान में चंदौली के मुगलसराय में तैनात हैं. वह पुलिस की नौकरी के साथ ही फिल्मों में भी काम करते हैं. शायद यही वजह है कि उन्हें सिंघम भी कहा जाता है.
इस मामले को लेकर मचा है बवाल
आपको बता दें कि जफराबाद थाना क्षेत्र के हत्या के मामले में स्टेट बनाम विकास प्रताप का मामला विचाराधीन है. इसको लेकर हाई कोर्ट ने शीघ्र निस्तारण का आदेश दिया है. इस मुकदमे की विवेचना तत्कालीन एसओ और वर्तमान में डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह ने किया था. कोर्ट में जिरह के लिए उनकी पत्रावली चल रही है. पिछली कई सुनवाई के दौरान वह गवाही देने भी नहीं आए. इसका कारण वह ड्यूटी में व्यस्तता बताते रहे. इसके बाद जौनपुर कोर्ट ने डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह को कोर्ट में पेश करने के लिए एसपी चंदौली को आदेश दिया है. आदेश में कहा गया है कि एसपी, डिप्टी एसपी को 17 फरवरी तक कोर्ट में पेश करें.
दरअसल, हत्या का यह मामला 2010 का है. पुराना मामला होने के कारण ये हत्या का मामला प्राचीनतम वादों की सूची में सम्मिलित है. इसकी सुनवाई भी हो रही है, लेकिन विवेचक के गवाही न होने से मुकदमे के निस्तारण में देरी हो रही है. इसलिए कोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना नोटिस और वारंट जारी किया है. कोर्ट ने डिप्टी एसपी को 17 फरवरी तक पेश करने की जिम्मेदारी एसपी को सौंपी है.