अजीत सिंह/जौनपुर: 6 नवंबर 2017 को हुए खुटहन उपद्रव मामले में एमएलसी बृजेश सिंह प्रिसू के खिलाफ लूट, हत्या के प्रयास, आगजनी व अन्य धाराओं में अपर सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट में आरोप तय हुआ. शासकीय अधिवक्ता लाल बहादुर पाल के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने पूर्व सांसद कुंवर हरिवंश सिंह को कोर्ट ने गवाही के लिए सात जुलाई को तलब किया है. पूर्व सांसद धनंजय सिंह, ललई यादव व अन्य के खिलाफ पहले ही आरोप तय हुआ था. 


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प्रतापगढ़ के पूर्व सांसद कुंवर हरिवंश सिंह ने पूर्व विधायक शैलेंद्र यादव ललई, धनंजय, बृजेश सिंह प्रिसू समेत 35 के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराया था कि ब्लॉक प्रमुख सरजू देवी यादव के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर प्रशासन द्वारा छह नवंबर 2017 को 11 बजे खुटहन ब्लाक के परिसर में प्रस्ताव पर परिचर्चा होनी थी. वादी अपनी बहू नीलम के साथ वहां जा रहा था. खुटहन ब्लाक के समीप जौकाबाद गांव 11 बजे पहुंचा तभी सभी आरोपित 400 से 500 लोगों के साथ वादी की गाड़ी के सामने आ गए. 


एफआईआर के मुताबिक ललई यादव के ललकारने पर धनंजय, प्रिसू व नवीन सिंह जान से मारने की नियत से वादी पर फायरिंग करने लगे. वादी जान बचाकर गाड़ी में छिप गया. आरोपितों ने वादी की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया. वादी दूसरी गाड़ी से ब्लाक की तरफ भागा. इस गाड़ी पर भी आरोपियों ने अंधाधुंध फायरिंग किया. क्षेत्र पंचायत सदस्यों को भी जान से मारने की नियत से गाड़ियों से खींचने लगे, जिससे वे लोग मतदान स्थल पर न पहुंच सके. मामले में पुलिस ने अपराध पाते हुए चार्जशीट दाखिल की थी. 


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