गौरव तिवारी/कासगंज: यूपी के कासगंज में पुलिस और प्रशासन ने भू माफियाओं के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है. जनपद में पुलिस न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत गैंग लीडर अहमद नफीस उर्फ कालिया की 47 अचल संपत्तियों को जब्त किया गया है. जब्त की गई संपत्तियों की अनुमानित कीमत 1 अरब 28 लाख 60 हजार रुपये बताई जा रही है. आपको बता दें कि कासगंज में प्रशासन की गैंगस्टर एक्ट के तहत अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है. प्रशासन की इस कार्रवाई से अपराधियों के होश फाख्ता हो गए हैं.


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दरअसल कासगंज जिले के भरगैन के हसन थोक में रहने वाले गैंगस्टर अहमद नफीस उर्फ कालिया पटियाली कोतवाली के अलावा अलग-अलग जनपदों में 13 मामले दर्ज हैं. कालिया के विरुद्ध वर्ष 1993 से अपराध जगत में सक्रिय रहते हुए हत्या एवं हत्या करने का प्रयास जैसे गंभीर अपराध दर्ज हैं. यही नहीं उस पर अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहकर अवैध रूप से अचल संपत्ति जुटाने का भी आरोप है. बताया जाता है कि कालिया ने कई अवैध संपत्तियों को अपने बच्चों और भाई के नाम कर दिया. इसकी अनुमानित कीमत 1अरब 28 लाख 60 हजार रुपये है.


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प्रभारी निरीक्षक पटियाली द्वारा अभियुक्त को अवैध रूप से अर्जित चल अचल संपत्ति की जब्तीकरण हेतु धारा 14(1) रिपोर्ट जिलाधिकारी कासगंज को प्रेषित की गई थी. डीएम कासगंज हर्षिता माथुर ने 16 नवंबर 2022 को अहमद नफीस उर्फ कालिया द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को कुर्क किए जाने के लिए कासगंज पुलिस अधीक्षक बीवी जीटीएस मूर्ति को निर्देश दिया. इसके बाद क्षेत्राधिकारी पटियाली और उपजिलाधिकारी पटियाली के नेतृत्व में टीम गठित की गई. इसके बाद उस भूमि पर जाकर सबसे पहले मुनादी कराई गई. उसके बाद सभी संपत्तियों को कुर्क कर लिया गया. वहीं संपत्तियों को कुर्क करते हुए तहसीलदार पटियाली को कुर्क शुदा भूमि दुकानों का रिसीवर नियुक्त किया गया है.