झांसी :नाबालिग छात्रा को ब्वॉयज हॉस्टल ले जाकर गैंगरेप करने वाले 8 पॉलीटेक्निक छात्रों को उम्रकैद
झांसी में अक्टूबर 2020 में एक नाबालिग लड़की के साथ हुई गैंगरेप की वारदात के गुनहगारों को आखिरकार उनके किए की सजा सुना दी गई है. कोर्ट ने सभी छात्रों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
अब्दुल्ल सत्तार/झांसी: झांसी के सीपरी बाजार थानाक्षेत्र स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप के मामले में झांसी के एडीजे पॉक्सो और विशेष न्यायालय ने आठ दोषियों को सजा सुनाई है. सभी आठों दोषी छात्र पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थी थे. बताया जाता है कि अक्टूबर 2020 में कोचिंग जा रही छात्रा को पकड़कर बॉयज हॉस्टल में ले जाकर गैंगरेप किया था.
इन आठ दोषियों को सुनाई गई सजा
इस मामले में कोर्ट ने आरोपी बनाये गए सभी आठों छात्रों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने रोहित कुमार सैनी, मयंक शिवहरे, भरत कुमार कुशवाहा, विपिन तिवारी, शैलेश कुमार पाठक, मोनू पार्या, धर्मेंद्र सेन और संजय कुशवाहा को सजा सुनाई है. शासकीय अधिवक्ता विजय कुशवाहा ने बताया कि 376 डी सहित ग्यारह धाराओं के तहत सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुयी थी. इस दिल दहला देने वाले कांड में सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है. सभी दोषियों पर कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है.
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लड़की के साथ की गई थी हैवानियत
विशेष लोक अभियोजक विजय कुशवाहा के मुताबिक 11 अक्टूबर 2020 को 16 साल की लड़की दोपहिया वाहन से ट्यूशन पढ़ने जा रही थी. इसी बीच रास्ते में कुछ दरिंदे युवकों ने उसे पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास जबरन पकड़ लिया. वह उसके जबरदस्ती करते हुए कॉलेज के हॉस्टल में लेकर चले गए. यहां लड़की के साथ अश्लीलता की हदें पार की गईं. बताया जाता है कि आरोपी युवकों ने न सिर्फ लड़की के साथ मारपीट की बल्कि छात्रा व उसके दोस्त के अश्लील फोटो और वीडियो भी कैमरे में कैद किए गए. यहां सभी आरोपियों ने लड़की के प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ की. बताया जाता है कि रोहित नाम के युवक ने हॉस्टल के वॉर्डन रूम में उसके साथ बलात्कार किया.