Lakhimpur Kheri case: इलाहाबाद हाईकोर्ट में लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में 4 आरोपितों की जमानत याचिका खारिज
Lakhimpur Kheri case: आरोपी आशीष मिश्रा ने फिर से जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी. जिस पर आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई करते हुए सह आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दी..
Lakhimpur Violence News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्रा के साथ सहआरोपी चार आरोपियों की जमानत खारिज कर दी है. लखनऊ बेंच में सोमवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई. राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता विनोद शाही अपनी टीम के साथ मौजूद रहे. मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर 25 मई को होगी सुनवाई.
चारों याचिका खारिज
हाईकोर्ट ने तिकुनिया हिंसा मामले के आरेापित अंकित दास, लवकुश, सुमित जायसवाल और शिशुपाल की जमानत याचिका खारिज कर दी. जस्टिस डीके सिंह ने इन चारों की याचिका को खारिज किया.
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सुप्रीम कोर्ट ने की थी जमानत याचिका रद्द
गौरतलब हो की बीते दिनों ही सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी थी. साथ ही एक सप्ताह में हाजिर होने के लिए कहा था. जिसके बाद तिकुनिया कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू ने सरेंडर किया था. आशीष ने रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर किया था. जिसके बाद आरोपी आशीष मिश्रा ने फिर से जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी. जिस पर आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई करते हुए सह आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दी.
बता दें कि पिछले साल (2021) 3 अक्टूबर हुए इस कांड में चार किसानों और एक पत्रकार समेत कुल 8 लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले में केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी हैं.
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