यूपी की सड़कों पर बगैर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट गाड़ी चलाई तो होगा जुर्माना, जानिए UP ट्रैफिक पुलिस के निर्देश
High Security Number Plate : अगर आपकी गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है तो यह नियम जानना आपके लिए बेहद जरुरी है. कहीं ऐसा न हो कि आपको भी चालान कार्रवाई का सामना करना पड़ जाए.
अतीक अहमद/लखनऊ :अब राजधानी लखनऊ की सड़कों पर बगैर हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) के गाड़ी ड्राइव करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी. उनका मौके पर ही चालान किया जाएदगा. लखनऊ आरटीओ और यातायात पुलिस ने ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली है. प्रदेश की राजधानी में करीब 25 लाख गाड़ियां आरटीओ में पंजीकृत हैं. इनमें से महज 60 प्रतिशत में ही हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगा है.
ऑनलाइन होता है आवेदन
एचएसआरपी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है, जिस पर बुकिंग होने के बाद ही नंबर प्लेट बनकर आती है. परिवहन विभाग ने 31 मार्च 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों पर हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट अनिवार्य किया है. शासन ने हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाने के लिए बुधवार तक का समय दिया था. हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के लिए केंद्र सरकार ने मार्च 2019 में आदेश जारी किया था.
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जुर्माना लगाने की तैयारी
एचएसआरपी के लिए सरकार ने हर सीरीज के नंबरों के लिए तीन-तीन माह का समय दिया था. जारी आदेश के मुताबिक मार्च 2019 के पहले के वाहनों पर इस नंबर प्लेट का होना अनिवार्य किया गया था. इसके बाद खरीदी गई सारी गाड़ियों में एचएसआरपी अपने आप लगने लगी थी. सख्ती 2021 में शुरू की गई. परिवहन विभाग ने रजिस्ट्रेशन नंबर की अंतिम संख्या के हिसाब से यह राहत दी थी. करीब 30 महीने तक राहत दिए जाने की मियाद 15 फरवरी 2023 को समाप्त हुई. इसके बाद अब विभाग नियम की अनदेखी करने वालों पर सख्त कार्रवाई शुरू करने जा रहा है.
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