अमित त्रिपाठी/महराजगंज:उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले का सिसवा नगर पंचायत जबसे नगर पालिका हुआ है तब से किसी ना किसी बहाने चर्चा में है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उप चुनाव का अधिसूचना जारी हुआ था. नगर पालिका अध्यक्ष की याचिका पर हाईकोर्ट ने पांच साल कार्यकाल पूरा करने का आदेश जारी किया है. जिसके खिलाफ नगर पालिका चुनाव लड़ने वाले सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुग्रह याचिका(एसएलपी) पर सर्वोच्च न्यायालय ने चार सप्ताह में निर्वाचन आयोग, प्रदेश सरकार समेत अन्य पक्षकारों से पक्ष मांगा है. दिसबंर में सुनवाई होनी है.


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अभी ये मामला चल ही रह था कि इसी बीच ताजा मामला नगर पालिका में कर्मचारियों के प्रमोशन से जुड़ा है. पदोन्नति से वंचित कर्मचारियों ने डीएम से शिकायत किया है कि सिसवा नगर पालिका की अध्यक्ष के पति नगर पालिका कार्यालय में चौकीदार पद पर कार्यरत थे. अध्यक्ष ने अपने पद का दुरुपयोग कर चौकीदार पति को प्रमोशन देकर चौकीदार से सीधे नगर पालिका का लिपिक बना दिया है. कर्मचारियों ने प्रमोशन के विरोध में मोर्चा खोल दिया है.


कर्मचारियों ने जांच कर कार्रवाई की मांग की
डीएम को दिए शिकायती पत्र में कर्मचारियों ने बताया कि नगर पालिका परिषद सिसवा के अध्यक्ष ने 31 अगस्त 2022 को अपने पति/प्रतिनिधि गिरजेश कुमार को चौकीदार पद से पदोन्नत कर लिपिक बना दिया है. अनिल कुमार को पम्प अटेण्डेण्ट पद से पदोन्नत कर टंकण लिपिक, शकील अहमद को काजी हाउस मोहर्रिर पद से पदोन्नत कर जलकल सुपरवाईजर बना दिया गया है. इन तीनों कर्मचारियों का पदोन्नत शासनादेश संख्या- 37/1/69-का0-2-1995, कार्मिक अनुभाग-2, लखनऊ दिनांक-08 सितम्बर 1995 के क्रम में किया गया है.


कर्मचारियों ने डीएम को बताया  कि नगर पालिका परिषद सिसवा बाजार मे लिपिक के श्रेणी के पद पर कुल स्वीकृत पद 06 है, जिसके सापेक्ष लिपिक श्रेणी के एक पद सीधी भर्ती से किया गया है. तीन पदों पर पूर्व मे पदोन्नत कर दिया गया है. वर्तमान मे लिपिक श्रेणी के कुल दो पद रिक्त होने पर नगर पालिका अध्यक्ष ने चर्तुथ श्रेणी के कर्मचारियों का पदोन्नत किया गया है. कर्मचरियों ने उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 अनुसूची-4 का हवाला देते हुए बताया कि प्रमोशन का जो मापदंड है उसका पालन नहीं किया गया है. प्रकरण में जांच कर कार्रवाई की मांग की गई है.


 नोटिस दे चुके हैं ईओ
नगर पालिका परिषद सिसवा के अधिशासी अधिकारी नगर पालिका अध्यक्ष के पति/प्रतिनिधि/चौकीदार गिरजेश जायसवाल को नोटिस जारी कर चुके हैं कि आप द्वारा अपने पद के कार्य को निष्ठापूर्वक निर्वहन नही कर, नगर पालिका परिषद् सिसवा बाजार की नवनिर्वाचित अध्यक्ष की सीट पर आप द्वारा बैठ कर उनके कार्यों को किया जा रहा है. कार्यालय के कुछ कर्मचारियों को द्वेषवश उनके विरूद्ध अध्यक्ष के हस्ताक्षर से कार्यवाही कर दिया जा रहा है. यह नगर पालिका अधिनियम 1916 के अन्तर्गत दिये गये लोक सेवक सेवा आचरण संहिता के विरूद्ध है. ईओ ने इस प्रकरण में एक सप्ताह के अंदर आख्या प्रस्तुत करने को कहा था. अन्यथा की दशा में कार्रवाई की चेतावनी दिया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ.



कार्रवाई पर ईओ ने लगाया है रोक
सिसवा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने एक पत्र अध्यक्ष को भी दिया है. इसमें उन्होंने लिखा कि आप अपने पद का दुरूपयोग कर द्वेषवश कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई कर रही हैं. प्रकरण में साथ ही यह भी अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के धारा 60 के अन्तर्गत नगर पालिका के समस्त कर्मचारी अधिशासी अधिकारी के अधिनस्थ होंगें, लेकिन ईओ के द्वारा कर्मचारियो के कार्य से सम्बन्धित आदेश को आप द्वारा रोक लगा दिया गया है जिससे नगर के जनहित एवं शासकिय कार्य को कराने में बाधा उत्पन्न हो रही है.


ईओ ने पत्र में यह भी कहा है कि यदि किसी कर्मचारी के विरूद्ध कार्रवाई किया जाना आवश्यक हो तो नियम संगत रूप से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें. जिसका जांच कर दोषी कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किया जायेगा. इतना कहते हुए ईओ ने नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा कर्मचारियों के विरूद्ध किये गये उत्पीड़नात्मक कार्रवाई को अग्रिम प्रक्रिया तक रोक लगा दिया है.