UP Politics : उत्‍तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्‍यक्ष अजय कुमार लल्‍लू (Ajay Kumar Lallu) को शनिवार को एक साल की सजा सुनाई गई. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. चार साल पुराने मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. 


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चार साल पुराने मामले में आया फैसला 
बता दें कि साल 2019 में तत्‍कालीन ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्‍यक्ष अयज कुमार लल्‍लू के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. श्रीकांत शर्मा का आरोप था कि अजय कुमार लल्‍लू ने पीएफ घोटाले में उनका नाम जोड़ा था. इस तहर अजय कुमार लल्‍लू ने जहां एक तरफ जनता को गुमराह किया वहीं, दूसरी तरफ उनकी मानहानि हुई. श्रीकांत शर्मा ने अजय कुमार लल्‍लू को नोटिस देकर माफी मांगने की भी बात कही थी.   


विधानसभा चुनाव में हार के बाद पद से इस्‍तीफा दे दिया था 
इसी मामले में सुनवाई करते हुए शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. इसमें अजय कुमार लल्‍लू को एक साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. बता दें कि अजय कुमार लल्‍लू यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस की हार के बाद से प्रदेश पार्टी अध्‍यक्ष पद से इस्‍तीफा दे दिया था. अब उनकी जगह बृजलाल खाबरी प्रदेश अध्‍यक्ष हैं. 


छात्र संघ अध्‍यक्ष से राजनीति में उतरे 
अजय कुमार लल्‍लू पूर्वी उत्‍तर प्रदेश से ताल्‍लुक रखते हैं. वह पिछड़ी जाति से आते हैं. इतना ही नहीं अजय कुमार लल्‍लू गांधी परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं. वह कॉलेज के दौरान छात्र संघ अध्‍यक्ष भी रह चुके हैं. छात्र अध्‍यक्ष से ही राजनीति के क्षेत्र में उतरे थे. प्रदेश अध्‍यक्ष रहते समय यूपी में घटित हर मामलों को प्रमुखता से उठाते रहे हैं. 


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