गाजीपुर /बांदा: गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट (Ghazipur MP-MLA Court) में 29 अप्रैल यानी शनिवार को सांसद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी (MP Afzal Ansari and Mukhtar Ansari) के खिलाफ 15 साल पुराने गैंगस्टर के मामले में फैसला आ गया है. मुख्तार अंसारी को 10 साल की सज़ा दी गई है और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. अफजाल पर फैसला 2 बजे आना है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मुकदमे में जिरह और गवाही पूरी हो चुकी है. अफजाल और मुख्तार पर प्रथम दृष्टया आरोप भी तय हो चुके हैं. तत्कालीन भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड (BJP MLA Krishnanand Rai murder case)  के मुकदमे के आधार पर अफजाल अंसारी व मुख्तार अंसारी के खिलाफ 2007 में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था. गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट आज गैंगेस्टर एक्ट में फैसला सुनाया है.


गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट सुनाएगी फैसला
वहीं, मुख्तार अंसारी पर एक और गैंगेस्टर का मामला एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है. गौरतलब हो कि चंदौली में 1996 कोयला व्यवसायी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण व हत्या कांड और कृष्णानंद राय हत्या कांड को जोड़कर गैंग चार्ट बनाया गया था. गैंगस्टर के मामले में अंसारी बंधुओं पर 29 अप्रैल को फैसला गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुनाएगी.


माफिया या तो जेल में होंगे या ऊपर उठ जाएंगे-कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय 
अंसारी बंधुओं के खिलाफ आने वाले फैसले को लेकर पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने कहा, ये तो कोर्ट का मामला है और मुझे कोर्ट के फैसले पर विश्वास है. वही अतीक के मामले में अलका राय ने कहा जो हुआ है वो हुआ है. लेकिन आने वाला समय मे क्या होगा वो नहीं बता सकती, पर ये बता सकती हूं कि आनेवाला समय मे गुंडा माफिया का राज खत्म हो जाएगा. माफिया या तो जेल में होंगे या ऊपर उठ जाएंगे.


बीजेपी विधायक समेत सात लोगों की हत्या


बता दें कि 29 नवंबर 2005 में तत्कालीन भाजपा विधायक कृष्णानन्द राय (BJP MLA Krishnanand Rai) की मुहम्मदाबाद के भवारकोल थाना इलाके के बसनिया चट्टी पर बीजेपी विधायक कृष्णानन्द राय समेत 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में सांसद अफजाल अंसारी और माफिया मुख्तार अंसारी पर 2007 में गैंगेस्टर एक्ट (gangster act) के तहत मामला दर्ज हुआ था.दोनों मुख्य आरोपी बनाए गए थे. यह मामला सीबीआई कोर्ट (CBI Court) में चल रहा रहा था. दोनों भाई मुख्तार अंसारी और अफजल अंसारी सीबीआई कोर्ट से बरी हो चुके हैं. 2007 में गैंगेस्टर एक्ट के तहत इस केस में अफजाल अंसारी और माफिया मुख्तार अंसारी पर मामला दर्ज हुआ था. 1 अप्रैल को बहस पूरी हो गई थी. आज, 29 अप्रैल को फैसला आया है.


बिना नाम लिए रामपुर से बीजेपी MLA आकाश सक्सेना पर बरसे अब्दुल्लाह आजम,बोले-ज्यादा खनकने वाली गुल्लकें फूट जाया करती हैं


WATCH: नगर निकाय चुनाव में कौन बनेगा आजमगढ़ का शहंशाह, देखें जनता की राय