Ghazipur: गैंगस्टर मामले पर आज मुख्तार अंसारी पर आने वाला फैसला टला, 20 मई को अगली सुनवाई
Ghazipur: गैंगस्टर एक्ट में बंद माफिया और उसके बाद राजनेता बने मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एक और आरोप पर आज आने वाला फैसला टल गया है...मुख्तार अंसारी पर हत्या और हत्या का प्रयास करने का मामला दर्ज है...
गाजीपुर: गैंगस्टर एक्ट के मामले में आज मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) पर फैसला टल गया है. मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर 307 के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने अगली तारीख 20 मई मुकर्रर की है. कपिल देव सिंह हत्याकांड में गैंगस्टर के मामले में 20 मई को फैसला आएगा. मुख्तार अंसारी पर मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज 307 के मामले में 17 मई को फैसला आएगा. इससे पहले यह फैसला 27 अप्रैल को सुनाया जाना था. लेकिन कोर्ट (MP MLA Court) ने इस मामले में 6 मई की अगली तारीख सजा सुनाने के लिए नियत की थी. मुख्तार अंसारी कपिलदेव सिंह की हत्याकांड (Kapil Dev hatyakand) के मुख्य आरोपी हैं.
आज आना था फैसला
गैंगस्टर एक्ट (Gangester Act) मामले में मुख्तार अंसारी पर फैसला टल गया है. मुख्तार अंसारी पर हत्या और हत्या का प्रयास करने का मामला दर्ज है. मुख्तार अंसारी के ऊपर 120 बी के तहत भी मामला दर्ज है. 2010 में कपिलदेव सिंह की हत्याकांड और मुहम्मदाबाद में वीर हसन द्वारा जानलेवा हमला मामले को लेकर गैंग चार्ट बनाया गया है. गैंगेस्टर के इस मामले में 27 अप्रैल को ही फैसला आना था, लेकिन एडीजीसी क्रिमिनल के द्वारा लिखित बहस के लिए समय मांगा गया था.
2009 में मुहम्मदाबाद कोतवाली में एक मामला दर्ज
मुख्तार अंसारी के ऊपर 307 के तहत 2009 में मुहम्मदाबाद कोतवाली (Muhammadabad Kotwali) में एक मामला दर्ज था. विवेचना के दौरान मुख्तार को इस मामले में सह अभियुक्त बनाते हुए 120बी के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया. वहीं कपिलदेव सिंह हत्याकांड के सिलसिले में करंडा थाने के अंतर्गत भी एक हत्या का मामला दर्ज था. इन सभी मामलों को गैंग चार्ट में शामिल किया गया था. बता दें 14 साल पहले दर्ज हुआ था. दोनों ही मामले साल 2009 में दर्ज हुए थे. गैंगेस्टर के मामले में सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. बस अब कोर्ट की ओर से फैसला सुनाया जाना बाकी है.
अब तक 4 मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा
गौरतलब हो कि मुख्तार अंसारी को 22 सितंबर 2022 से 29 अप्रैल 2023 के बीच 4 मामलों में सजा हो चुकी है. सबसे पहली सजा 22 सितंबर 2022 को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दी. इस मामले में मुख्तार को लखनऊ में तैनात रहे जेलर के साथ मारपीट करने और धमकी देने के मामले में 7 साल की सजा हुई. फिर 23 सितंबर को High Court की लखनऊ बेंच में जस्टिस डीके सिंह की बेंच ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार अंसारी को 5 साल की सजा हुई. इसके अलावा गाजीपुर में एडिशनल एसपी रहे उदय शंकर जायसवाल को जान से मारने की नीयत से हमला किया गया. इस मामले में 15 दिसंबर 2022 को मुख्तार अंसारी और उसके साथी भीम सिंह को 10 साल की सजा सुनाई गई. चौथा मामला गैंगस्टर एक्ट का ही था, जिसमें मुख्तार और उसके भाई अफजाल अंसारी को कोर्ट ने 10 साल और 4 साल की सजा सुनाई.
बीएसपी सांसद के तीन शस्त्र निरस्त
गाजीपुर गैंगस्टर एक्ट में सजा के बाद जेल में बंद गाजीपुर के पूर्व बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी के तीन शस्त्र निरस्त हो गए हैं. मोहम्दाबाद थाना अंतर्गत जारी तीन असलहों को पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए निरस्त किया. पूर्व सांसद के पास एक रायफल, एक डबल बैरल और एक रिवाल्वर का आल इंडिया लाइसेंस था.
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