Banda Jail: मुख्तार अंसारी की हुई वर्चुअल पेशी, अब 17 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
Mukhtar Ansari: हत्या, गैंगस्टर के मुकदमे में बांदा जेल (Banda Jail) में बंद मुख्तार अंसारी की वर्चुअली पेशी हुई. वहीं, तत्कालीन एसओ समेत अन्य लोगों की गवाही हुई . गवाही पूरी नहीं होने के कारण 17 अगस्त को अगली सुनवाई होगी.
वेदेन्द्र प्रताप शर्मा/आजमगढ़: हत्या और गैंगेस्टर के मुकदमे में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आजमगढ़ के एमपी/एमएलए कोर्ट (Azamgarh MP MLA Court) नंबर 3 में पेशी हुई. वहीं, अन्य आरोपियों की वर्चुअली (Virtually) और कुछ अन्य की व्यक्तिगत रूप से पेशी हुई. जिसमें राजन पासी को जौनपुर जेल (Jaunpur Jail) से और बुलंदशहर (Bulandshahr) जिले के जेल से श्याम बाबू पासी को पुलिस की सुरक्षा में कोर्ट लाकर पेश किया गया.
तत्कालीन थानाध्यक्ष तरवां बतौर गवाह हुए उपस्थित
आपको बता दें कि 2014 में जिले के तरवां में एक मजदूर की हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी समेत 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. विशेष शासकीय अधिवक्ता लाल बहादुर सिंह ने बताया कि हत्या के मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष तरवां अनिल चंद तिवारी बतौर गवाह उपस्थित हुए थे. बता दें कि पिछली सुनवाई में 28 जुलाई 2022 को अदालत ने उनके खिलाफ वारंट जारी करते हुए गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था.
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अगली तारीख 17 अगस्त को मुकर्रर की गई
जानकारी के मुताबिक आजमगढ़ में हत्या और गैंगस्टर के मुकदमे में मुख्तार अंसारी समेत अन्य सभी आरोपियों की पेशी में गवाहों ने बयान दर्ज कराए. बताया जा रहा है कि दिन भर बयान चलता रहा. बयान के लिए अब अगली तारीख 17 अगस्त को मुकर्रर की गई है. हत्या के मामले में तत्कालीन थाना अध्यक्ष तरवां अनिल चंद तिवारी को बतौर गवाह पिछली तारीख पर उपस्थित होना था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए. जिससे माननीय अदालत ने उनके खिलाफ वारंट जारी करते हुए 2 अगस्त को पेश करने का निर्देश दिया था.
अधिवक्ता लाल बहादुर सिंह ने दी जानकारी
प्रॉसीक्यूशन के अधिवक्ता लाल बहादुर सिंह ने बताया कि हत्या के मुकदमे में व्यस्तता के चलते आज गैंगेस्टर के मुकदमे की सुनवाई नहीं हो सकी. गवाही पूरी नहीं होने के कारण कोर्ट ने अगली तारीख तय की है. उन्होंने बताया कि इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 17 अगस्त की मिली है.
2014 में एक मजदूर की हुई थी मौत
आपको बता दें कि 6 फरवरी 2014 में आजमगढ़ के तरवां थाना क्षेत्र के ऐरा कला गांव में सड़क निर्माण के दौरान हुई गोलीबारी में एक मजदूर की मौत हुई थी. इस मामले में मुख्तार अंसारी सहित 11 आरोपी हैं, जिसमें मुख्तार पर षडयंत्र रचने का आरोप लगा था. इसके बाद अक्टूबर साल 2020 में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी की गई. इस मुकदमे में आरोप तय होने की कार्रवाई होनी है.
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