UP Nikay Chunav 2022:  उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं. साथ ही महापौर से लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी राजनीतिक दल और प्रशासन दोनों ने कमर कस ली है. नगर निगम के चुनाव में महापौर के चुनाव में और नगरपालिका तथा नगर पंचायत के चुनाव में प्रत्याशी कितना पैसा खर्च कर सकते हैं और इसके पहले कितना खर्च कर सकते थे, यह बहुत कम लोगों को मालूम है. जानिए राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार चुनावी खर्च की कितनी सीमा तय की है.


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महापौर पद के लिए चुनावी खर्च सीमा
उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में 17 महानगर निगम हैं. जहां महापौर के पद के प्रत्याशियों का चुनाव होगा, जिनके खर्च की सीमा इस बार 40 लाख रुपये होगी.  पिछले चुनाव में खर्च की सीमा 25 लाख रुपये थी, यानी इस बार 15 लाख रुपये अधिक कर दिया गया है. चुनाव की खर्च सीमा बढ़ती है उसी मुताबिक जमानत राशि और नामांकन पत्र की धनराशि भी बढ़ाई जाती है. 


जानकारी के मुताबिक ऐसे नगर निगम जहां 80 से ज्यादा वार्ड है वहां महापौर प्रत्याशी 40 लाख रुपये और 80 से कम वार्ड वाले नगर निगम में महापौर के उम्मीदवार 35 लाख रुपए खर्च कर पाएंगे. 


अगर आप महापौर पद के लिए सामान्य वर्ग में दावेदार हैं तो आपको 1 हजार रुपये का फार्म लेना पड़ेगा. पिछड़े वर्ग या फिर sc-st अथवा महिला दावेदारों के लिए 500 रुपये निर्धारित की गई है. इसके साथ ही सामान्य वर्ग के लिए 12 हजार तथा आरक्षित श्रेणी के लिए 6 हजार रुपये जमानत राशि होगी. जिसे नामांकन पत्र दाखिल करते समय जमा करना होगा.


नगर निगम पार्षद पद के लिए
इसके साथ ही नगर निगम में पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ने वाले 30 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे. नामांकन पत्र सामान्य श्रेणी के लिए 4 सौ रुपये, जमानत धनराशि 10 हजार जबकि आरक्षित वर्ग के लिए 200 रुपये का नामांकन पत्र और 1250 रुपये जमानत धनराशि के रूप में जमा करना होगा. पिछले चुनाव में पार्षदों को खर्च करने की सीमा 20 लाख रुपये थी.


नगर पालिका परिषद चेयरमैन पद के लिए
इसके साथ ही नगर पालिका परिषद के चुनाव लड़ने वाले चेयरमैन पद के प्रत्याशी  9 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे. नामांकन के लिए सामान्य श्रेणी के लिए 500 रुपये और जमानत राशि के तौर पर 8 हजार रुपये देने होंगे. अगर आरक्षित श्रेणी से आते हैं तो 250 रुपये का नामांकन पत्रों का और 4 हजार रुपये जमानत राशि देनी पड़ेगी.


सभासद के लिए 
अगर आप नगर पालिका परिषद में सभासद यानी सदस्य के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं तो 200 रुपये का नामांकन पत्र मिलेगा. सामान्य श्रेणी के लोगों को और 2 हजार की जमानत धनराशि देनी होगी. इसके साथ ही अगर आप आरक्षित वर्ग से आते हैं तो 100 का नामांकन फार्म खरीदना और 1 हजार रुपये जमानत राशि जमा करनी होगी.


नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए
इसी तरह नगर पंचायत अध्यक्ष पद के दावेदारों को भी 200 रुपये में नामांकन फॉर्म खरीदना होगा और 5 हजार रुपये जमानत धनराशि के तौर पर देना होगा. यह प्रत्याशी ढाई लाख रुपये खर्च कर सकेंगे. अगर आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो 100 रुपये का नामांकन फॉर्म मिलेगा और 2 हजार की जमानत धनराशि होगी. 


UP Nagar Nikay chunav 2022: क्या है निकाय चुनाव के मायने, क्या है नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में अंतर?