लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh ) में कोरोना वायरस पर नियंत्रण के बाद योगी सरकार प्रदेश के सभी जिलों में स्थिति को समान्य करने की कोशिश में लगी है. यूपी में कोविड-19 की दूसरी पर नियंत्रण के बाद शादी समारोह में सौ लोगों के शामिल होने की अनुमति प्रदान कर दी है. साथ ही दूसरे आयोजनों में बंद या खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 50 व्यक्तियों के स्थान पर अब 100 लोगों के उपस्थित रहने की छूट दे दी है.


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प्रोटोकॉल का करना होगा पालन 
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कोरोना गाइडलाइन में छूट देते हुए कहा कि विवाह समारोह व अन्य आयोजनों में बंद या खुले स्थानों पर अब एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों को कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार मौजूद रहने की अनुमति होगी. आयोजन या समारोह स्थलों पर आमंत्रित व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकाल का पूरी तरह पालन करना होगा. समारोह स्थलों पर शौचालयों में साफ सफाई व सैनिटाइजेशन की समुचित व्यवस्था रखी जाएगी.


किसी भी बंद स्थान जैसे हॉल या कमरे की निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत लेकिन, एक समय में अधिकतम 100 व्यक्ति ही मौजूद रह सकेंगे. कार्यक्रमों में फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर एवं हैंडवॉश की व्यवस्था अनिवार्य होगी. इसके साथ-साथ खुले स्थान जैसे मैदान आदि पर कुल क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत से कम क्षमता तक ही लोगों के एकत्र होने की अनुमति होगी.


बारात निकालने, बैंड और डीजे पर नहीं है पाबंदी 
गौरतलब है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने शादी समारोह के लिए रविवार को नई गाइडलाइंस जारी की है. अब प्रदेश में शादी-विवाह व धर्म-कर्म समेत सभी सामूहिक समारोहों में अधिकतम सौ लोग शामिल हो सकेंगे. कोरोना के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण और रोकथाम के लिए प्रतिबंध लगाया गया है. बारात निकालने, बैंड और डीजे आदि पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है. 


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