Petrol Pump: योगी सरकार ने UP में पेट्रोल पंप खोलना किया आसान, जानिए शर्तें
उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh) की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पेट्रोल पंप खोलने को लेकर बड़ा कदम उठाया है. इससे यूपी में पेट्रोल और डीजल पंप (Petrol Pump) खोलना पहले से भी आसान हो गया है.
Positive News: उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh) की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पेट्रोल पंप खोलने को लेकर बड़ा कदम उठाया है. इससे यूपी में पेट्रोल और डीजल पंप (Petrol Pump) खोलना पहले से भी आसान हो गया है. दरअसल, योगी सरकार ने पेट्रोल पंप खोलने की शर्तों को आसान बनाने के साथ ही रखी जाने वाली गारंटी को भी घटा दिया है. खास बात है कि इसे जल्द ही लागू किया जाएगा. इसके लिए यूपी कैबिनेट से इन नियमों और शर्तों को हरी झंडी (Green Signal) मिल गई है.
शुक्रवार को यूपी कैबिनेट की हुई बैठक
आपको बता दें कि यूपी में पेट्रोल और डीजल पंप खोलना की शर्तों को लेकर शुक्रवार को यूपी कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई. जिसमें फ्यूल स्टेशन यानी पेट्रोल पंप खोलने के नियमों को सरल बनाया गया. इसके लिए शर्तों को आसान बनाने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
फ्यूल स्टेशन खोलना हुआ आसान
दरअसल, नए प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही फ्यूल स्टेशन खोलना आसान हो गया है. अब शहरी इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों में हर 100 मीटर पर खोले जा सकेंगे. इसके अलावा स्टेट हाइवे पर 300 मीटर और मुख्य मार्ग पर 250 मीटर खोले जाएंगे. वहीं, जिला और ग्रामीण मार्ग पर महज 200 मीटर की दूरी पर दूसरा फ्यूल स्टेशन खोला जा सकेगा.
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ये हैं पुराने नियम
वहीं, अगर पुराने नियमों की बात करें तो, दिसंबर साल 2019 से लागू नियम के तहत स्टेट हाइवे और मुख्य जिला मार्ग पर दूरी अधिक निर्धारित थी. पहले एक पेट्रोल पंप से दूसरे पंप की दूरी 1000 मीटर निर्धारित की गई थी. इसके अलावा जिला मार्ग और ग्रामीण मार्गों पर फ्यूल स्टेशन के बीच की दूरी 600 मीटर निर्धारित की गई थी.
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नए प्रस्ताव के तहत बैंक गारंटी को घटाया गया
आपको बता दें कि नए प्रस्ताव के तहत बैंक गारंटी को भी घटा दिया गया है. नए प्रस्ताव के मुताबिक फ्यूल स्टेशन खोलने के लिए महज 2.5 लाख बैंक गारंटी देनी होगी. जानकारी के मुताबिक पहले 20 लाख और 10 लाख रुपये की बैंक गारंटी देने का नियम था. इसके अलावा एनओसी मिलने के बाद शर्तों को न मानने पर लगने वाले जुर्माने को भी 2.5 लाख कर दिया गया है. वहीं, ऐसा होने पर पहले जुर्माना के तौर पर 20 लाख और 10 लाख रुपये देने का प्रावधान था.
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