PMBJJY: मौत का नकली सर्टिफिकेट जमाकर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का क्लेम हड़पा
PMBJJY: मौत का नकली सर्टिफिकेट जमाकर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत लाभार्थी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को दो लाख रुपये की बीमाराशि दी जाती है.
उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौत का नकली सर्टिफिकेट जमाकर डेथ इंश्योरेंस क्लेम लेने का मामला सामने आया है. जांच में दर्जनों मामले मिलने के बाद बीमा कंपनी ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश में करीब 242 अपात्र लाभार्थियों ने एक प्राइवेट कंपनी की जीवन बीमा पॉलिसी का दावा करने के लिए नकली मृत्यु प्रमाणपत्र (डेथ सर्टिफिकेट) जमा किया था. आंतरिक जांच कराई गई तो धोखाधड़ी का पता चला. बीमा कंपनी ने इसको लेकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. एफआईआर में आरोप दर्ज कराया गया है कि कंपनी ने अलीगढ़, मुरादाबाद, संभल, बरेली समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अन्य जगहों में कई ग्राहकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पॉलिसी इश्यू की थी.
हाल ही में कंपनी ने बीमाधारक की मौत के दावों की सच्चाई का पता लगाने के लिए अलग-अलग तरीके से जांच कराई. एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि बीमा के दावे के 242 मामलों में धोखाधड़ी की गई और फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र जमा किए गए. साइबर शाखा के पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह का कहना है कि धोखाधड़ी फर्जीवाड़ा कर बीमा क्लेम लेने के आरोप में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हर व्यक्ति को दो लाख का इंश्योरेंस कवर देती है. इसमें सालाना केवल 330 रुपये का प्रीमियम देना पड़ता है.
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पीएमजेजेबीवाई (PMJJBY) की खास बातें---
1. बीमाधारक को 1 साल का लाइफ कवरेज मिलता है.
2. बीमाधारक हर साल पालिसी का रिन्युअल करा सकता है.
3.बीमाधारक कभी भी पॉलिसी शुरू या बंद करा सकता है
4.पॉलिसी में अधिकतम 2 लाख रुपये का कवरेज
5. दूसरी कंपनियों के टर्म इंश्योरेंस के मुकाबले सिर्फ 330 रुपये का बीमा प्रीमियम
6. क्लेम करना और पाना आसान
ये फायदे मिलेंगे
1. अगर पॉलिसीधारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपये का लाइफ कवरेज दिया जाता है.
2. यह सिर्फ टर्म इंश्योरेंस है, ऐसे में पॉलिसी की अवधि पूरी होने पर किसी तरह का मेच्योरिटी लाभ नहीं दिया जाता. यानी कोई पैसा नहीं दिया जाता है.
3. बीमा पॉलिसी लेने पर आयकर कानून की धारा 80सी के तहत टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है.
4. बीमा योजना के तहत एक साल का जोखिम कवरेज मिलता है. इसे हर साल रिन्यू कराया जा सकता है. इसे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से ऑटो डेबिट भी कराया जा सकता है.
इन्हें मिलेगा योजना का लाभ
आयु सीमा- 18 साल से 50 वर्ष
मैच्योरिटी - 55 साल पर
पॉलिसी पीरियड- 1 साल
बीमा क्लेम - 2 लाख रुपये
बीमा प्रीमियम- 330 रुपये
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