प्रयागराज: अटाला हिंसा के चार आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए बेल देने से किया इनकार
अपराध की गंभीरता को देखते हुए जिला न्यायालय ने चार आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया. चारों आरोपियों शकील अहमद, मोहम्मद हासिम, मोहम्मद जाहिद उर्फ बल्ली और मोहम्मद सद्दाम हुसैन को 10 जून को हुई हिंसा मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है.
प्रयागराज: प्रयागराज के अटाला इलाके में हुई हिंसा के चार आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है. अपराध की गंभीरता को देखते हुए जिला न्यायालय ने चार आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया. चारों आरोपियों शकील अहमद, मोहम्मद हासिम, मोहम्मद जाहिद उर्फ बल्ली और मोहम्मद सद्दाम हुसैन को 10 जून को हुई हिंसा मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है.
5 आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर 25 हजार का इनाम घोषित
वहीं, अटाला हिंसा मामले में फरार चल रहे पांच अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर 25- 25 हजार का इनाम घोषित किया है. जिसमें एमआईएम जिलाध्यक्ष शाह आलम, सपा पार्षद फजल खान, जीशान रहमानी और उमर खालिद की गिरफ्तारी का नाम शामिल है. वहीं, एक्टिविस्ट आशीष मित्तल की गिरफ्तारी पर भी 25 हजार का इनाम रखा गया है. एसएसपी प्रयागराज ने पांचों की गिरफ्तारी पर इनाम की घोषणा की है. बीती 10 जून को हुई हिंसा मामले में पांचों आरोपी फरार हैं.
जुमे की नजाम के बाद हुआ था बवाल
प्रयागराज के अटाला में 10 जून को हिंसा (Prayagraj Violence) हुई थी. गौरतलब है कि बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में प्रयागराज में जुमा की नमाज के बाद अटाला इलाके में जमकर बवाल हुआ था. इस दौरान पुलिस ने हालात पर नियंत्रण पाने के लिए बल प्रयोग किया. इसके लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए और हवाई फायरिंग भी की गई. पथराव की घटना में 6 जवान घायल हो गए थे.
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