कुख्यात गौ तस्कर मोहम्मद मुजफ्फर की 11.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क, गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रयागराज पुलिस ने की कार्रवाई
Prayagraj Police: पशु माफिया कुख्यात गौतस्कर मोहम्मद मुजफ्फर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. प्रयागराज के बमरौली इलाके में स्थित करीब 11.5 करोड़ के मकान को जिलाधिकारी के आदेश से गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया है.
मो.गुफरान/प्रयागराज: माफिया-अपराधियों के अवैध साम्राज्य के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन जारी है. शुक्रवार को पशु माफिया कुख्यात गौतस्कर मोहम्मद मुजफ्फर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. प्रयागराज के बमरौली इलाके में स्थित करीब 11.5 करोड़ के मकान को जिलाधिकारी के आदेश से गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया है.
आरोप है कि मोहम्मद मुजफ्फर ने अवैध तरीके से धन अर्जित करके इस संपत्ति को बनाया है. ऐसे में गैंगस्टर एक्ट के तहत इस को चिन्हित करके प्रयागराज पुलिस ने कुर्की करने की कार्रवाई की है. मोहम्मद मुजफ्फर समाजवादी पार्टी का ब्लाक प्रमुख भी है. मौजूदा समय में जेल में बंद है. इसके पहले भी मुजफ्फर की 20 करोड़ की संपत्तियों को प्रयागराज पुलिस कुर्क कर चुकी है. आज प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के बमरौली इलाके में स्थित 11.5 करोड़ की प्रॉपर्टी को भी गैंगस्टर एक्ट 14 (1) के तहत कुर्क किया है.
बता दें कि कुख्यात गौ तस्कर मोहम्मद मुजफ्फर के खिलाफ प्रयागराज, कानपुर, झांसी, फतेहपुर, चंदौली, वाराणसी और भदोही में 20 से अधिक मुकदमे गौ तस्करी के आरोप में दर्ज हैं. मोहम्मद मुजफ्फर का गौ तस्करी का एक बड़ा गिरोह है, लंबे समय से अवैध तरीके से गौ तस्करी के काम में संलिप्त रहा है. गौ तस्करी करके अरबों की अवैध संपत्ति उसने बनाई है. जिसमें अब तक प्रयागराज पुलिस ने करीब 32 करोड़ की संपत्तियों को चिन्हित करते हुए कुर्क किया है. अधिकारियों का मानना है कि उसकी अभी कई और संपत्तियां चिन्हित हुईं हैं, जिनके दस्तावेजों का सत्यापन चल रहा है, आगे उन्हें भी गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त किया जाएगा.