Atique Ahmed : अतीक अहमद के आतंक का अंत, अब पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे बिताएगा माफिया
Atique Ahmed News : उमेश पाल अपहरण केस में माफिया अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ समेत 11 आरोपी थे. एमपी एमएलए कोर्ट ने 2009 में इस मामले में आरोप तय किए थे. लेकिन गवाही और सुनवाई पूरी होते होते 17 साल लग गए.
Atiq Ahmed News : प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को माफिया अतीक अहमद के आपराधिक साम्राज्य के अंत पर मुहर लगा दी. कोर्ट ने 2006 के उमेश पाल अपहरण कांड में अपना फैसला सुनाया. अतीक अहमद और उसके वकील दोषी पाया गया. अतीक को समेत चार दोषियों को केस में उम्रकैद की सजा सुनाई है. 119 मुकदमों में यह माफिया अतीक अहमद को पहली सजा है. अतीक के वकील खान शौलत, शूटर फरहान और दिनेश पासी को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. तीनों दोषियों पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
अतीक के भाई अशरफ अहमद को कोर्ट ने बरी कर दिया है. अशरफ पर भी 52 मुकदमे थे, लेकिन उसे बरी इस केस में दो आरोपी कोर्ट आशिक और एजाज अख्तर में पेश नहीं हुए, जिनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. हालांकि सजा सुनाए जाने के बाद अतीक अहमद को वापस गुजरात की साबरमती जेल ले जाया जाएगा या फिर यूपी में रखा जाएगा. इसको लेकर स्थिति साफ नहीं है.
अतीक की आफत के बीच मुख्तार अंसारी को राहत, कोर्ट ने 23 साल पुराने में मामले में किया बरी
कोर्ट ने धारा 120बी, 364 ए की संगीन धाराओं के तहत इन्हें दोषी पाया है. 17 साल पुराने इस अपहरण कांड में अतीक और उसके गुर्गों ने अधिवक्ता उमेश पाल को अपने कार्यालय में बने टॉर्चर रूम में तीन दिनों तक बंधक बनाकर रखा था. उसे करंट लगाकर बुरी तरह यातनाएं दी गई थीं. उससे जबरन हलफनामा कोर्ट में दाखिल करवाया गया. 2007 में सपा सरकार के जाने के बाद उमेश पाल की शिकायत पर यह केस दर्ज हुआ.
Watch: खत्म हुआ अतीक अहमद का आतंक, उमेश पाल अपहरण केस में उम्र कैद की सजा
लगातार धमकियों औऱ जान की परवाह किए बिना उमेश पाल ने अपने केस की पैरवी खुद की. उमेश पाल इलाहाबाद के विधायक राजूपाल हत्याकांड के भी चश्मदीद गवाह थे. यही वजह है कि अतीक अहमद के गुर्गों ने 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की उसके घर के बाहर अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या कर दी. इस हमले में दो पुलिसकर्मियों की भी मौत हो गई थी.
जस्टिस डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने कोर्ट में यह फैसला सुनाया. उन्होंने अतीक अहमद और अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया. इससे पहले उमेश पाल अपहरण मामले में आरोपी माफिया अतीक का गुर्गा आबिद प्रधान और दिनेश पासी कोर्ट पहुंचे कुछ ही देर में माफिया अतीक, अशरफ और फरहान भी कोर्ट पहुंचे. बताया गया है कि कोर्ट में मिलते ही अतीक और अशरफ फूट फूट कर रोए. इन सभी को 364 ए के तहत दोषी पाया गया. दोषी पाए जाने के बाद बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष ने सजा को लेकर अपनी अपनी दलील रखी. इसके बाद सजा का ऐलान किया गया.
अतीक अहमद को चार साल पहले देवरिया जेल से गुजरात की साबरमती जेल ले जाया गया था. लेकिन इस केस में सजा सुनाए जाने के दिन उसे वापस लाया गया. अतीक अहमद के खिलाफ करीब 119 मुकदमे दर्ज हैं और पहले मामले में सजा सुनाई गई है. अशरफ अहमद के खिलाफ भी 52 केस दर्ज हैं और उसे भी दोषी पाया गया है.