मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती ( UP 69000 Shikshak Bharti) में ऑनलाइन आवेदन भरने में मानवीय भूल सुधार करने की अनुमति देने की मांग को लेकर दाखिल 17 याचिकाओं पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि चेतावनी दिये जाने के बावजूद व्यक्तिगत व शैक्षिक जानकारी भरने में लापरवाही बरती गई,जिसे सामान्य मानवीय भूल नहीं कहा जा सकता. कोर्ट ने याचिकाएं खारिज कर दी है.


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इतने अभ्यर्तियों ने दिया था परीक्षा 
जस्टिस जे जे मुनीर की एकलपीठ ने रूखसार खान सहित 17 याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. कोर्ट ने अलेक्जेंडर पोप के कथन का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया है कि मानव की गलती भगवान माफ करते हैं.परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज की तरफ से जारी भर्ती में चेतावनी के साथ आवेदक को घोषणा करनी होती है. लिखित परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के लिए बुलाया गया और चयन किया गया. कुल 4, 31, 466 आवेदन आये, 4, 09, 530 ने परीक्षा दी. 1, 46, 060 सफल हुए, जिन्हें काउंसिलिंग के लिए बुलाया गया.


इसलिए हुआ खारिज 
याचियों का कहना था कि आनलाइन आवेदन भरने में मानवीय भूल हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय भूल सुधार का मौका देने का आदेश दिया है. सरकार की तरफ से विज्ञापन शर्तों व पद की गरिमा का हवाला दिया और कहा कि आवेदन भरने में व्यापक गलती को मानवीय भूल नहीं कह सकते. कोर्ट ने याचिकाओं पर हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए खारिज कर दिया है.


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