Prayagraj Violence: आरोपी जावेद पंप की पत्नी की याचिका पर हुई सुनवाई, कोर्ट ने सरकार से 24 घंटे में मांगा जवाब
Prayagraj Violence: याचिका में जावेद पंप की पत्नी परवीन फातिमा का कहना है कि उनका घर बगैर किसी नोटिस के गैरकानूनी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है. परवीन फातिमा का आरोप है कि घर ध्वस्त किए जाने के दौरान उन्हें और उनकी बेटी को गैर कानूनी तरीके से अवैध हिरासत में भी रखा गया. उन्होंने याचिका में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है.
मो.गुफरान/प्रयागराज: अटाला हिंसा (Atala Hinsa) के मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप (Javed Pump) की पत्नी परवीन फातिमा (Parveen Fatima) की घर ध्वस्त किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 24 घंटे के अंदर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल अजय कुमार मिश्रा ने पक्ष रखा. इस मामले में अब अगली सुनवाई 30 जून को होगी.
परवीन फातिमा ने लगाए हैं ये आरोप
याचिका में परवीन फातिमा का कहना है कि उनका घर बगैर किसी नोटिस के गैरकानूनी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है. परवीन फातिमा का आरोप है कि घर ध्वस्त किए जाने के दौरान उन्हें और उनकी बेटी को गैर कानूनी तरीके से अवैध हिरासत में भी रखा गया. उन्होंने याचिका में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है.
दोबारा कोर्ट से घर बनाने के निर्देश देने की मांग
अर्जी में जावेद की पत्नी परवीन फातिमा ने खुद का मकान बताया है. परवीन ने कहा कि यह घर उनके पिता ने गिफ्ट किया था. 12 जून को जिला प्रशासन ने उनके घर को जावेद का बताते हुए जमींदोज कर दिया है. जबकि सरकारी दस्तावेजों में घर उनके नाम पर है. कार्रवाई से पहले उन्हें पक्ष रखने का भी मौका नहीं दिया गया. परवीन फातिमा ने याचिका में कोर्ट से दोबारा घर बनाने का निर्देश दिए जाने की मांग की है. जब तक दोबारा घर नहीं बन जाता है, तब तक रहने के लिए सरकारी आवास उपलब्ध कराने की मांग की है.
12 जून को पीडीए ने ध्वस्त किया था मास्टरमाइंड का घर
गौरतलब है कि 10 जून को प्रयागराज के अटाला इलाके में हुई हिंसा मामले में पुलिस ने मोहम्मद जावेद को मास्टरमाइंड मानते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. 12 जून को पीडीए ने उसके घर को अवैध निर्माण बताते हुए बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया. जावेद की पत्नी परवीन फातिमा ने 12 जून को ही हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर पिटिशन दाखिल की थी. लेटर पिटिशन में भी उन्होंने पूरी कार्रवाई को गैर कानूनी बताया था. हालांकि जावेद की पत्नी के लेटर पिटिशन को कोर्ट ने सुनवाई से इंकार करते हुए प्रॉपर पिटिशन दाखिल करने का निर्देश दिया था.
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