राधा स्वामी सत्संग भवन की जमीन पर नहीं चलेगा बुलडोजर, इलाहाबाद HC ने आगरा प्रशासन के आदेश को रद्द किया
Agra news: राधा स्वामी सत्संग की तरफ से आगरा जिला प्रशासन के ध्वस्तीकरण आदेश को चुनौती दी गई थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका पर कई दिनों तक चली सुनवाई के बाद ध्वस्तीकरण आदेश को रद्द कर दिया है.
आगरा: ताज नगरी आगरा के राधा स्वामी सत्संग भवन की जमीन पर हुए निर्माण के ध्वस्तीकरण का आदेश रद्द कर दिया गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा जिला प्रशासन के ध्वस्तीकरण फैसले को रद्द कर दिया है. राधा स्वामी सत्संग की तरफ से आगरा जिला प्रशासन के ध्वस्तीकरण आदेश को चुनौती दी गई थी. हाईकोर्ट ने याचिका पर कई दिनों तक चली सुनवाई के बाद ध्वस्तीकरण आदेश को रद्द कर दिया है. 24 सितंबर को आगरा के दयालबाग में सत्संग भवन की जमीन पर अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस और संतसंगियो के बीच झड़प हुई थी. झड़प के बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा था.
पिछले हफ्ते आगरा के दयालबाग में राधास्वामी सत्संग भवन के ध्वस्तीकरण के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भूमि के स्वामित्व के संबंध में मूल रिकॉर्ड पेश करने के लिए कहा थी.
अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि 16 अक्टूबर तय करते हुए तब तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था. सत्संग सभा ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को इस याचिका के जरिये चुनौती दी थी.
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