रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी, जौहर ट्रस्ट और रामपुर पब्लिक स्कूल का मामला गरमाया हुआ है. इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है. इन संस्थाओं को नियम के विरुद्ध ब्याज का भुगतान करने का मामले सामने आया है, जिसमें जिला सहकारी बैंक के सचिव और उपमहाप्रबंधक फंस गए हैं. शहर विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर हुई जांच के बाद शासन ने दोनों अफसरों को दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया है. साथ ही दोनों को लखनऊ मुख्यालय से अटैच भी कर दिया गया है.


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2022 में हुआ था ब्याज का भुगतान
जानकाीर के मुताबिक जिला सहकारी बैंक की जौहर यूनिवर्सिटी शाखा ने जौहर यूनिवर्सिटी और जौहर ट्रस्ट के खातों को बचत खाता मानते हुए जुलाई 2022 में ब्याज का भुगतान किया था. जौहर यूनिवर्सिटी को 17.58 लाख रुपये और जौहर ट्रस्ट को 2.18 लाख रुपये के ब्याज का भुगतान किया गया था. वहीं, जिला सहकारी बैंक की ही डिग्री कालेज शाखा ने रामपुर पब्लिक स्कूल के नाम से संचालित खाते को बचत खाता मानते हुए 3.67 लाख रुपये ब्याज का भुगतान किया था. तीनों खातों का संचालन मोहम्मद आजम खां के द्वारा किया जा रहा है.


नियम के अनुसार, जिला सहकारी बैंक तीनों ही संस्थाओं के खातों को बचत खाता नहीं मान सकती है और न ही ब्याज का भुगतान कर सकती है. अन्य संस्थाओं जैसे सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर, आर्य समाज, जिला पंचायत आदि संस्थाओं के खाते भी जिला सहकारी बैंक में हैं, उन्हें ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है.


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विधायक आकाश सक्सेना ने की शिकायत


जैसे ही यह मामला शहर विधायक आकाश सक्सेना की जानकारी में आया तो उन्होंने अपर मुख्य सचिव से शिकायत कर जांच कराने की मांग की. इस मामले में जांच के आदेश हुए, लेकिन बैंक अफसरों के ढुलमुल रवैये से जांच को घुमा दिया गया. साथ ही गलत जांच रिपोर्ट भेज दी गई, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों का भी हवाला दिया गया है. इसका पता चलते ही शहर विधायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मामले की शिकायत की, जिसके बाद जांच कमेटी गठित हुई. कमेटी की जांच में ब्याज का भुगतान नियमों के विरुद्ध पाया गया. इसके बाद जिला सहकारी बैंक रामपुर के सचिव उपेंद्र कुमार सारस्वत और उपमहाप्रबंधक शकील अहमद को निलंबित कर दिया है.


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