सुनील सिंह/संभल: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली (Shaukat Ali) की अग्रिम जमानत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खारिज कर दी है. आरोपी की ओर से अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था.  बता दें कि एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने भड़काऊ बयानबाजी की थी.


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दिया था ये भड़काऊ बयान
AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने संभल में एक जनसभा में भड़काऊ बयानबाजी कर कहा था, मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर 830 साल हुकूमत की थी. हिंदू, मुस्लिम बादशाहों की जी हुजूरी करते थे. संभल में हिंदूवादी नेता अक्षित अग्रवाल ने AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष समेत 3 लोगो के खिलाफ केस दर्ज कराया था. जिला शासकीय अधिवक्ता सत्यपाल सिंह गुर्जर की बहस के बाद जिला जज ने AIMIM प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली की अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने का फैसला सुनाया. प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने अकबर द्वारा जोधा बाई से शादी करने को लेकर भी हिंदू धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.


शौकत अली के भड़काऊ बयान से भड़के हिंदू संगठन 
प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के इस भड़काऊ बयान से पूरे प्रदेश में हिंदू संगठन भड़क गए थे. हिंदूवादी नेता अक्षित अग्रवाल ने संभल सदर कोतवाली में AIMIM प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के खिलाफ भड़काऊ बयान देकर हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी.  पुलिस ने हिंदूवादी नेता अक्षित अग्रवाल की तहरीर के आधार पर गाजीपुर जनपद के जहुराबाद के रहने वाले  शौकत अली समेत तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था.


जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया
इस मामले में AIMIM प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के अधिवक्ता की ओर से बीते शुक्रवार को जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था  जिसे जिला जज ने शासकीय अधिवक्ता सत्य पाल गुर्जर के तर्क सुनने के बाद  खारिज कर दिया.


बिना अनुमति के जनसभा का आयोजन 
जिला न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता ,फौजदारी सत्यपाल सिंह गुर्जर ने बताया एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने संभल में अपनी जनसभा में हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काऊ बयान बाजी की थी. यही नहीं जनपद में धारा 144 लागू होने के बावजूद प्रशासन की बिना अनुमति के जनसभा का आयोजन भी किया गया था. जिला न्यायालय के सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के बाद प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के अग्रिम जमानत याचिका की अर्जी खारिज कर दी.


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