मऊ: समाजवादी पार्टी के विधायक दारा सिंह चौहान की मुश्किले बढ़की जा रही है. दारा सिंह चौहान के खिलाफ एमपी/एमएलए कोर्ट ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया था. शुक्रवार को सपा विधायक की मऊ कोर्ट में पेशी होनी थी, लेकिन वह नहीं पहुंचे. उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट से लिया स्टे ले लिया. उनके वकील स्टे की कॉपी लेकर मऊ कोर्ट में पहुंचे. इस मामले में शाम चार बजे कोर्ट का आदेश आ सकता है. 


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क्या है मामला? 
 मऊ जिले के मधुबन थाना क्षेत्र में आचार संहिता के उल्लंघन के पांच साल पुराने मामले में सपा विधायक दारा सिंह चौहान के खिलाफ एमपी/एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है. कोर्ट ने डीजीपी को पत्र लिखकर दारा सिंह को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था.


पूरा मामला 10 फरवरी 2017 का है, जब तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान और उनके समर्थकों के विरुद्ध तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र बहादुर सिंह ने बिना अनुमति जुलूस निकालने के मामले में आचार संहिता के उल्लंघन में केस दर्ज कराया था. मामले की विवेचना के बाद 12 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया गया. एमपी/एमएलए कोर्ट में गैर जमानती वारंट जारी करने के साथ आदेश में लिखा कि उच्च न्यायालय ने 17 दिसंबर 2021 और 22 दिसंबर 2021 तारीख के आदेश में कार्रवाई को स्थगन किया था और यदि आदेश के संबंध में कोई स्पीकिंग आदेश पारित नहीं किया जाता तो ऐसा आदेश दिनांक से 6 माह के बाद समाप्त हो जाएगा. 


कौन हैं मधुबन विधायक दारा सिंह?
बता दें कि दारा सिंह का मऊ समेत कई जिलों में प्रभाव रहा है. जब दारा सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मधुबन से चुनाव लड़े थे तो वहां पहली बार भाजपा को सफलता मिली थी. उन्होंने चुनाव में कांग्रेस के अमरेश चंद्र पांडेय को हराया था. अमरेश पांडेय बसपा के टिकट पर 2007 और 2012 का विधानसभा का चुनाव जीते थे.


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