मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: कैराना से समाजवादी पार्टी के गैंगस्टर विधायक नाहिद हसन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में सपा विधायक की जमानत याचिका को मंजूर करते हुए सशर्त जमानत दी है. कोर्ट ने कहा है कि नाहिद हसन गवाहों को धमकाएगा नहीं, विवेचना में सहयोग करेगा. नाहिद हसन की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्ला और विनीत विक्रम ने कोर्ट में पक्ष रखा.


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नाहिद हसन के वकीलों ने कहा कि वह बेगुनाह और निर्दोष हैं, राजनैतिक रंजिश के चलते नाहिद हसन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है. कोर्ट में सरकारी वकील ने नाहिद हसन की जमानत अर्जी का विरोध किया, हालांकि दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने नाहिद हसन की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया.


विधानसभा चुनाव से पहले हुई थी गिरफ्तारी, दर्ज हैं करीब डेढ़ दर्जन मुकदमे
बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव के ठीक पहले नाहिद हसन की गिरफ्तारी हुई थी. नाहिद हसन को मुजफ्फरनगर की जिला कारागार में बंद किया गया था. जेल में रहकर ही समाजवादी पार्टी के टिकट पर नाहिद हसन ने विधानसभा का चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत दर्ज की थी. हालांकि कुछ ही महीने के बाद उन्हें मुजफ्फरनगर जिला कारागार से चित्रकूट जेल ट्रांसफर कर दिया गया. नाहिद हसन मौजूदा समय में चित्रकूट जेल में बंद हैं.सपा विधायक के खिलाफ मुजफ्फरनगर, शामली समेत कई थानों में डेढ़ दर्जन के करीब मुकदमे दर्ज हैं.


हालांकि नाहिद हसन को ज्यादातर मामलों में निचली अदालतों से जमानत मिल चुकी है, लेकिन गैंगस्टर मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली थी, जिसके बाद उन्होंने जमानत के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था और बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में नाहिद हसन की जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है. बताया जा रहा है कि नाहिद हसन के खिलाफ 17 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें 15 मामलों में उन्हें अब तक जमानत मिल चुकी है.  2 मामलों में जमानत याचिका निचली अदालत में लंबित है. माना जा रहा है कि लंबित मामलों में जमानत मिलने के बाद नाहिद हसन की रिहाई का रास्ता साफ हो जाएगा.