Spa Center New Guidelines: स्पा सेंटर की आड़ में जिस्मफरोशी का धंधा चलाने की खबरें आए दिन सामने आती हैं, लेकिन अब इन पर लगाम लगाने की तैयारी की जा रही है. उत्तर प्रदेश में संचालित स्पा सेंटर के लिए अब एक गाइडलाइन  तैयार होगी. इन सेंटरों पर मसाज तेल और अन्य आयुर्वेदिक दवाएं रखने के लिए आयुर्वेद विभाग में पंजीयन कराना होगा. सेंटर पर कार्य करने वाले फिजियोथेरेपिस्ट, पंचकर्म विशेषज्ञ व अन्य के बारे में भी जानकारी देनी होगी. 


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काफी समय से मिल रही थी शिकायत
दरअसल पिछले काफी समय से उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में स्पा सेंटर के नाम पर देह व्यापार और गैर कानूनी गतिविधियों की शिकायतें मिल रही हैं. पुलिस ने कई जगहों पर न सिर्फ खुलासा किया है बल्कि ऐसे स्पा सेंटर पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने तलाशी अभियान भी तेज कर दिया है. 


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स्पा और मसाज सेंटर पर कसेगा शिकंजा, गाइडलाइन हो रही तैयार
प्रदेश में स्पा और मसाज सेंटर  पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो चुकी है. ऐसे में नई गाइड लाइन आने पर स्पा में बिना पंजीयन  आयुर्वेदिक दवा और तेल का प्रयोग नही हो पायेगा. इसके अलावा  स्टाफ के बारे में  जानकारी देनी होंगी. स्पा में अभी सिर्फ पंचकर्म के लिए पंजीयन होता है लेकिन अब स्पा सेन्टर मालिक को आयुर्वेद विभाग में  सभी चीजों की जानकारी देनी होगी. इसके लिए नए सिरे से गाइडलाइन तैयार की जा रही है. 


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अवैध रूप से स्पा सेंटर चलने के आ रहे मामले
गौरतलब है कि काफी लंबे समय से स्पा सेंटरों में कर्मचारियों का सत्यापन भी नहीं किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि अवैध रूप से संचालित स्पा सेंटर संचालक एक कर्मचारी को सेंटर के बाहर तैनात कर देते हैं. इस शख्स को जैसे ही पुलिस के आने की खबर लगती है वह स्पा के भीतर सभी को जानकारी दे देता है जिससे ये लोग पकड़े नहीं जाते हैं.


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