Taj mahal : मनीष गुप्ता/ आगरा :  यूपी के आगरा जिले में विश्व प्रसिद्ध इमारत ताजमहल पर कुर्की का खतरा मंडरा रहा है. अगर वो समय पर हाउसटैक्स नहीं चुका पाता है तो यह कार्रवाई की जा सकती है. ताजमहल पर 1.47 लाख रुपये का गृह कर का एएसआई को नोटिस दिया गया है. विश्व धरोहर ताजमहल से गृह कर वसूली का नोटिस आगरा नगर निगम की ओर से जारी किया गया है. निगम ने 1.47 लाख रुपये का गृह कर चुकाने का ये नोटिस 15 दिन पहले दिया है. पहली बार गृह कर का नोटिस पाकर भारतीय पुरातत्व विभाग (एएसआई) के अफसर भी हैरत में हैं. इस नोटिस में 31 मार्च 2022 तक ताज महल के बकाया हाउस टैक्स का नोटिस दिया गया है. नोटिस में 88,784 रुपये गृह कर और 47943 रुपये ब्याज दर्शाया गया है.


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नोटिस में हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और सीवेज टैक्स को शामिल किया गया है. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग आगरा (एएसआई) के अफसरों का कहना है कि गृह कर का नोटिस एत्माद्दौला स्मारक को भी भेजा गया है. संरक्षित स्मारक एत्माद्दौला को यह नोटिस एत्माद्दौला फोरकोर्ट के नामित भेजा गया है. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में अधीक्षक डॉ. राजकुमार पटेल ने कहा कि ताजमहल और एत्माद्दौला स्मारक को मिले नोटिस का जवाब देकर स्थिति स्पष्ट की जाएगी. पटेल ने कहा कि ताज महल और एत्माद्दौला राष्ट्रीय स्मारक हैं. यह केंद्र और राज्य सरकार की संपत्ति है.


चौधरी ने अनुमान जताया है कि नगर निगम की ओर से कर गणना के लिए बनाई गई एजेंसी की गलती से शायद ऐसा हो गया होगा. पुरातत्व विभाग नगर निगम को जवाब भेजकर अपनी बात रखेगा. हालांकि सहायक नगर आयुक्त सरिता सिंह ने कहा कि साईं कंस्ट्रक्शन कंपनी को हाउस टैक्स गणना की जिम्मेदारी दी गई है. गूगल मैपिंग के जरिये कुछ जगह गड़बड़ी पता चली है. हालांकि नोटिस कायम रहेगा या नहीं, इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा है. 


 


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