लखनऊ: गाम्बिया में 66 बच्चों की मृत्यु मामले के बाद यूपी में भी अलर्ट है. WHO ने भारतीय कंपनी के चार सिरप पर प्रतिबंध लगाया है. स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने भी स्वास्थ विभाग को निगरानी करने के साथ-साथ मामले की जांच के निर्देश दिए हैं. साथ ही कहा कि मानक के अनुसार जांच कर कंपनी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की कर 24 घंटे में मामले पर कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की. 


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WHO ने भारतीय दवा कंपनी के चार कफ सिरप के खिलाफ जारी किया अलर्ट 
WHO ने भारती दवा कंपनी के 4 कफ सिरप को असुरक्षित घोषित किया है. ये 4 कफ सिरप जहां मिलेंगे, वहां इनको जब्त किया जायेगा. ये चार सिरप- प्रोमेथाज़ीन ओरल सॉल्यूशन, कोफेक्समालिन बेबी कफ  सिरप, मकॉफ  बेबी कफ  सिरप और मैग्रीप एन कोल्ड हैं. 


WHO के मुताबिक, इन चारों सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा सही नहीं है. जिसकी वजह से किडनी की समस्या, मेंटल स्थिति खराब होने, पेट दर्द, पेशाब न होने सहित कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. जिसकी वजह से इन पर प्रतिबंध लगाया गया है.


गांबिया में 66 बच्चों की मौत के बाद यूपी सरकार की तरफ से भी सावधानी बरती गई है. इसको लेकर प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने भी एक मीटिंग की गई है. जिसमें कहा गया कि कफ सिरप को लेकर जो डब्ल्यूएचओ की तरफ से कहा गया है, उसका अनुपालन कराया जाए और निर्देशित किया जाए. क्योंकि यह काफी गंभीर मामला है. जिस कफ सिरप के बारे में डब्ल्यूएचओ ने बताया है, उसकी बिक्री नहीं हो रही है या स्टॉक में है तो उन्हें भी जानकारी दी जाए कि उसे ना बेचा जाए.


साथ ही अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए. स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य को भी निर्देशित किया गया है कि इस पर सभी जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को निर्देशित किया जाए और इसकी रिपोर्ट भी तैयार कराई जाए.