बाराबंकी में दो तस्करों की एक करोड़ 12 लाख की संपत्ति कुर्क, गोकशों पर भी कसा शिकंजा
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे जिले बाराबंकी में मादक पदार्थ तस्करी करके धन अर्जित करने वाले दो तस्करों पर जिला प्रशासन और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. दोनों तस्करों की एक करोड़ 12 लाख 60 हजार रुपये की कीमत की संपत्ति कुर्क की है.
नितिन श्रीवास्तव/बाराबंकी: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे जिले बाराबंकी में मादक पदार्थ तस्करी करके धन अर्जित करने वाले दो तस्करों पर जिला प्रशासन और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. दोनों तस्करों की एक करोड़ 12 लाख 60 हजार रुपये की कीमत की संपत्ति कुर्क की है. यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत की गई है.कुर्क की संपत्ति में एक मकान लखनऊ का है, जिसे लखनऊ सदर के नायब तहसीलदार की मौजूदगी में कुर्क कर मुनादी कराई गई.
जमीन और मकान किया गया कुर्क
जैदपुर थाना क्षेत्र के ग्राम टिकरा उस्मा में रहने वाला सहीम उर्फ कासिम सहित एक दर्जन मादक पदार्थ तस्करों पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा लिखा गया था. इसमें थाने का हिस्ट्रीशीटर सहीम गिरोह का सरगना है. पुलिस-प्रशासन इससे पहले भी सहीम की चार करोड़ छह लाख कीमत की संपत्ति कुर्क कर चुका है. जिसके बाद आज मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में लखनऊ के बर्फखाना मुहल्ला के मल्लाही टोला वार्ड में सहीम की जमीन और मकान को कुर्क किया गया, जिसकी कीमत 42 लाख चार हजार 460 रुपये है.
सहीम पर आठ और फिरोज पर तीन मुकदमे हैं दर्ज
वहीं, सहीम के गिरोह के सदस्य टिकरा उस्मा के फिरोज आलम उर्फ गुड्डू की भी लखनऊ के मोहल्ला बरौरा हुसैनबारी के वार्ड कन्हैया माधवपुर में स्थित फिरोज आलम उर्फ गुड्डू की 70 लाख 55 हजार 275 रुपये का जमीन और मकान कुर्क किया गया है. बाराबंकी पुलिस के मुताबिक सहीम पर आठ और फिरोज पर तीन मुकदमे दर्ज हैं.इसके अलावा बाराबंकी के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के भयारा गांव निवासी इकरार अहमद और उसके भाई इकराम पर गोकशी व गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे दर्ज हैं. गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत भयारा गांव स्थित उसके मकान को तहसीलदार चंद्रकांत त्रिपाठी ने पुलिस बल के साथ कुर्क किया है. मकान की कीमत लगभग 14 लाख रुपये आंकी गई है.
WATCH LIVE TV