UP Scrap Policy : यूपी में एक अप्रैल से कबाड़ नीति लागू हो रही है. कबाड़ नीति लागू होने के बाद 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करना होगा. यह नीति निगमों और परिवहन विभाग की बसों और अन्‍य वाहनों के लिए भी अनिवार्य होगा. ऐसे में यदि आप अपने 15 साल पुराने वाहन को कबाड़ सेंटर पर बेचते हैं तो उसे लगभग 22 रुपये प्रति किलो के हिसाब से कीमत मिलेगी. 


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केंद्र सरकार के बाद यूपी में कबाड़ नीति लागू 
दरअसल, केंद्र सरकार की ओर से कबाड़ नीति लागू होने के बाद यूपी सरकार भी 1 अप्रैल 2023 से इसे लागू कर रही है. इससे पहले कबाड़ वाहनों को कितने रुपये प्रति किलो खरीदा जाएगा इसके लिए परिवहन विभाग ने प्रस्‍ताव बनाकर शासन को भेज दिया है. परिवहन विभाग ने इसकी कीमत इस्‍पात मंत्रालय भारत सरकार के मानक को ही आधार बनाकर प्रस्‍ताव तैयार किया है. 


ऐसे मापा जाएगा वजन 
इसके मुताबिक, कबाड़ वाहन का कुल वजन का 65 फीसदी हिस्‍सा ही उसका मूल वजन माना जाएगा और उस रकम का भी 90 फीसदी ही भुगतान होगा. बताया गया पहले चरण में 15 साल पुरानी सभी निजी वाहनों को स्‍क्रैप करना होगा. इसके बाद इसी अवधि के सरकारी विभागों के वाहनों को स्‍क्रैप करना होगा. वहीं, निजी वाहन मालिक अपनी इच्‍छा से यहां वाहन बेच सकते हैं. 


ऐसे होगी खरीद 
यूपी सरकार ने कबाड़ नीति लागू होने से पहले प्रदेशभर में 12 कबाड़ सेंटरों को शुरू कर दिया है. इसके संचालन की जिम्‍मेदारी निजी हाथों में दी गई है. बताया गया कि खरीद के तीन माह के कबाड़ रेट का औसत निकालकर इसकी खरीद तय की जाएगी. बता दें कि वर्तमान में यह औसत 40 से 45 रुपये प्रति किलो आ रहा है. वहीं, कबाड़ सेंटर को भी अपना खर्च इसी से निकालना है तो ऐसे में माना जा रहा है कि 22 रुपये प्रति किलो का यह रेट बन रहा है. 


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