कानपुर हादसे के बाद यातायात विभाग हुआ सख्त, अब ट्रैक्टर-ट्रॉली, डंपर से सवारियां ढोने पर लगेगा 10 हजार का जुर्माना
यूपी में अब ट्रैक्टर ट्रॉली, डाला और डंपर से सवारियां ढोने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा.....
लखनऊ: कानपुर हादसे के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सख्त हो गई है. यूपी में अब ट्रैक्टर ट्रॉली, डाला और डंपर से सवारियां ढोने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा. प्रशासन रविवार से ही दस दिनों को विशेष अभियान शुरू कर दिया है. प्रदेश के अलग-अलग जिलों में ट्रैक्टर ट्रॉली से हुए हादसों पर लगाम लगाने के लिए एडीजी यातायात अनुपम कुलश्रेष्ठ ने इसका आदेश जारी कर दिया है.
सीएम योगी ने परिवहन विभाग व गृह विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक
सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस तरह के हादसों पर लगाम लगाने के लिए रविवार को ही अधिकारियों को निर्देश दिए थे. कानपुर में हुए हादसे के पीड़ितों से मिलने के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने सड़क सुरक्षा के संबंध में परिवहन विभाग व गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी.सीएम योगी ने कहा कि किसी भी हाल में ट्रैक्टर ट्राली और ट्रक में यात्रा न होने दिया जाए. इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश वासियों से अपील की है कि यात्रा के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली या ट्रक का उपयोग न करें. अपनी व परिवार की सुरक्षा के लिए यात्रा के लिए सुरक्षित साधनों का ही उपयोग करें.
गौरतलब है कि कानपुर के कोरथा गांव के 45 लोग ट्रैक्टर-ट्रॉली से शनिवार को बच्चे का मुंडन कराने चंद्रिका देवी गए थे. रात में लौटते वक्त ट्रैक्टर बेकाबू होकर पूरी ट्रॉली गड्ढे में समा गईं. नीचे पानी भरा था और ऊपर से ट्रॉली गिर गई. सभी लोग उसके नीचे दब गए. हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई थी. इनमें 13 महिलाएं और 13 बच्चे हैं.वहीं, इस घटना के बाद राहत कार्य करने वाले प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जब वह मदद के लिए तालाब में उतरे तो उनके पैर के नीचे भी कई शव आ गए. इसके बाद वह खुद भी सुन्न पड़ गए.
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