Uttarakhand Power Cut Compensation : उत्तराखंड में बिजली कटौती पर अब राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं (Power Consumers) को मुआवजा दिया जाएगा. उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने ये फैसला लिया है. बीजेपी सरकार ने कहा है कि 4 घंटे से अधिक बिजली गुल रहने पर ग्राहकों को मुआवजा मिलेगा. विद्युत कंपनियों को ये मुआवजा राज्य के बिजली उपभोक्ताओं (Electricity) को देना होगा. यही नहीं, हाई वोल्टेज (High Voltage) से टीवी फ्रिज फूंकने पर भी लागत से 10 गुना अधिक मुआवजा उपभोक्ताओं को मिलेगा.बिजली वितरण कंपनियों की ओर से उपभोक्ताओं को मुआवजा देने की समयसीमा भी तय की गई है.


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प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (कार्य निष्पादन के मानक ) विनियम 2022 (Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (Standards of Performance) Regulations 2022 लागू किया है. इसी के तहत जुर्माने और मुआवजे का भी प्रावधान तय किया गया है. इसके तहत विद्युत नियामक आयोग और बिजली वितरण कंपनियों की जवाबदेही तय की गई है. 


UPCL को 9 माह के भीतर बिजली उपभोक्ता शिकायत निस्तारण प्रक्रिया बनानी होगी.ऐसे में बिजली कटौती पर सीधे उपभोक्ता के बैंक अकाउंट में में मुआवजे की धनराशि जाएगी. जबकि हाईवोल्टेज, आग लगने या बिजली विभाग की किसी अन्य लापरवाही से कोई भी घरेलू बिजली उपकरण फुंकता है तो उसके लिए उपभोक्ता दावा कर सकेगा.


नए इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन में देरी पर उपभोक्ता को निश्चित समयसीमा पूरी होने के बाद रोजाना की दर से मुआवजा मिलेगा.पावर लाइन बदलने, बिजली का खंभा या ट्रांसफार्मर बदलने का भी टाइमटेबल तय किया गया है. यूपीसीएल की ओर से मुआवजा का ऐलान किया गया. विद्युत आयोग के सचिव नीरज सती, बिजली विभाग के निदेशक तकनीक पीके डिमरी की मौजूदगी में इन सुविधाओं का ऐलान किया गया.