गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर हुए रांग साइड से आ रही तेज रफ़्तार बस कार से टकरा गई. इस हादसे में छह लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी. हादसे के बाद पुलिस की कार्यशैली पर भी इ बाते हो ही रही थी, कि उसी हाईवे पर एक और तेज रफ़्तार गाड़ी कानून और नियमों की धाजियां उड़ाती हुई दिखी. दरअसल हादसे के दो दिन बाद ही एक तेज रफ्तार इनोवा कार रांग साइड दौड़ती हुई दिखाई दे रही है. इस कार का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 


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पुलिस के हाथ न आई गाड़ी, तो घर भेजा चालान 
पुलिस को चकमा देकर रांग साइड दौड़ती हुई गाड़ी का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो पुलिस के भी होश उड़ गए. मिली जानकारी के मुताबिक यह गाड़ी प्रीतपाल खोसला नाम से व्यक्ति की गाड़ी है. वीडियो में एक सफ़ेद रंग की इनोवा कार तेजी से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर रांग साइड दौड़ती दिख रही है. यह चार एक सरकारी विभाग पर रजिस्टर्ड है. पुलिस ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर कार्रर्वाई करते हुए इनोवा का चालान किया. 


दो किलोमीटर तक रोंग साइड दौड़ी कार
सरकारी विभाग की रजिस्टर्ड इनोवा का नंबर दिल्ली UP-32 BG 6671 यह गाड़ी करीब दो किलोमीटर तक उलटी दिशा में  दौड़ती रही. हादसे होने के दो दिन ही यह इनोवा हाईवे पर विपरीत दिशा में दौड़ती नजर आई. किसी भी पुलिस वालों की इस ओर नजर नहीं गई. जब किसी ने तेज रफ़्तार इनोवा का वीडियो बनाकर किसी ने वायरल किया, तो पुलिस ने इस गाड़ी पर कार्रवाई की.


पुलिस में दी सफाई 
वायरल  वीडियो का संज्ञान लेते हुए गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने जानकारी दी कि यह गाड़ी दिल्ली से दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे की लाइन में आ रही थी, जो गौड़ ग्रीन के सामने कट पर रास्ता भूल जाने के कारण आगे चली गई थी. जिस पर उक्त वाहन पुनः वापस रॉन्ग साइड आ रहा था, गौर ग्रीन पर तैनात यातायात कर्मियों द्वारा उक्त वाहन को रोक कर रांग साइड की चालानी कार्रवाई की गई. इनोवा का दो हजार रुपए का चालान किया है. 


बस चालाक और मालिक को पुलिस ने किया गिरफ्तार 
दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर रॉन्ग साइड आ रही बस दुर्घटना में छह लोगों की दर्दनाक मौत मामले में गाजियाबाद पुलिस ने बस चालाक और मालिक को गिरफ्तार किया है. मिली जानकारी के मुताबिक बस ड्राईवर दो बार पहले भी हादसा चुका है. इसके अलावा ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में चालान उसका कई बार चालान काटा अ चुका है. ऐसे में ड्राइवर को ना हटाने के चलते बस मालिक संदीप चौधरी को भी दोषी मन गया है.


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