How To Get subsidy on Electric vehicle: योगी सरकार ने बुधवार को सब्सिडी पोर्टल upevsubsidy.in को लाइव कर दिया है. जिन ग्राहकों ने 14 अक्टूबर के बाद से ईवी खरीदी है, वो इस पोर्टल पर जाकर सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. पोर्टल पर आवेदन के बाद चार स्टेप का वेरिफिकेशन पूरा करना होता है, इससे बाद सब्सिडी की राशि ग्राहक के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी. नीचे इसकी पूरी प्रोसेस बताई गई है. 


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चार स्तरीय होगी सत्यापन प्रक्रिया  
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 के अंतर्गत क्रय सब्सिडी प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के लिए शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की गई है. इसके अंतर्गत क्रय सब्सिडी प्रोत्साहन योजना अधिसूचित होने की तिथि 14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2023 तक प्रभावी होगी. क्रय सब्सिडी प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र आवेदक को वेबपोर्टल upevsubsidy.in पर आवेदन करना होगा. 


पात्र आवेदक वे होंगे, जिन्होंने नीति की अधिसूचना की तिथि के बाद उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन का क्रय एवं पंजीयन कराया हो. अपर आयुक्त परिवहन राजीव श्रीवास्तव के अनुसार, पोर्टल पर आवेदन के बाद चार स्तरीय सत्यापन प्रक्रिया होगी. पहला सत्यापन डीलर के स्तर पर होगा, जबकि उसके बाद रजिस्ट्रेशन और फिर डिपार्टमेंट स्तर पर सत्यापन किया जाएगा. आखिरी में टीआई सत्यापन करेंगे. पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार, सत्यापन पूरा होने के बाद 3 दिन में बैंकिंग भागीदार सब्सिडी की राशि ग्राहक के बैंक खाते में भेज देंगे. 


इन्हें देय होगी ईवी पर सब्सिडी 
ईवी पर सब्सिडी व्यक्तिगत लाभार्थियों(खरीदार) को देय होगी, जैसे कि एक व्यक्ति को वाहन खंडों में किसी भी एकल वाहन की खरीद पर सब्सिडी का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है. हालांकि, खरीद सब्सिडी एग्रीगेटर या फ्लीट ऑपरेटरों (खरीदार) को भी देय होगी, ताकि एक इकाई वाहन खंडों में अधिकतम 10 वाहनों के लिए सब्सिडी का लाभ उठा सकें. बिना बैटरी के इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले खरीदारों के लिए लागू खरीद सब्सिडी कुल सब्सिडी राशि का 50 प्रतिशत होगी. फिलहाल सब्सिडी प्रदान करने की कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है. 


सब्सिडी के लिए ऐसे कर सकते हैं आवेदन 
- आवेदन के लिए आवेदक को सबसे पहले इलेक्ट्रिक वाहन क्रय सब्सिडी पोर्टल (upevsubsidy.in) पर लॉगइन करने के लिए लॉगइन आईडी और पासवर्ड जेनरेट करना होगा. इसकी प्रक्रिया पोर्टल पर दी गई है.


- आवेदन में वाहन पंजीयन नंबर दर्ज करने के बाद सब्सिडी पोर्टल द्वारा वाहन पोर्टल से आवश्यक विवरण स्वतः आवेदन के संबंधित फील्ड/कॉलम में भर दिए जाएंगे. जो फील्ड/कॉलम नहीं भरे होंगे, उन्हें आवेदक को भरना होगा, जैसे क्रय सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदक के बैंक का विवरण (बैंक का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड आदि).


- आवेदक को अपना फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर पोर्टल पर अपलोड करना होगा. ध्यान रहे कि आवेदक वही फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करेगा, जो उसने वाहन पंजीयन के समय डीलर के माध्यम से वाहन पोर्टल पर अपलोड किया था.


- आवेदक को बैंक खाते के विवरणों के सत्यापन के लिए अपना कैंसल किया हुआ चेक या पासबुक भी अपलोड करना होगा. ध्यान रहे कि बैंक खाता आवेदक के ही नाम होना अनिवार्य है, किसी अन्य व्यक्ति का बैंक खाता स्वीकार्य नहीं होगा.


- आवेदन जमा करने से पहले आवेदक इस बात की पुष्टि कर लेगा कि उसके द्वारा भरे गए सारे विवरण (वाहन से संबंधित एवं आवेदक के व्यक्तिगत विवरण से संबंधित) सही हैं। त्रुटिपूर्ण एवं गलत सूचना या विवरण भरे जाने पर आवेदक को क्रय सब्सिडी देय नहीं होगी.


- आवेदन करने के बाद आवेदक अपने आवेदन का स्टेटस भी देख सकेंगे. इसके लिए उन्हें एप्लीकेशन स्टेटस पर जाना होगा, जहां व्हीकल नंबर और चेसिस नंबर के लास्ट 5 डिजिट डालते ही आवेदन का प्रेजेंट स्टेटस सामने आ जाएगा. 


वाहन वर्ग के हिसाब से मिलेगी सब्सिडी
इस सब्सिडी योजना के लिए विशेष रूप से की गई अधिसूचना की तिथि से 01 वर्ष की अवधि के दौरान परिभाषित खंडों में तय दरों पर खरीदारों को प्रारंभिक (अर्ली बर्ड) प्रोत्साहन के रूप में सब्सिडी प्रदान की जाएगी. 
- पहले दो लाख 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों को 5,000 रुपए प्रति वाहन सब्सिडी प्रदान की जाएगी. यह एक्स फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता.
- पहले खरीदे गए 25 हजार 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों को 01 लाख रुपए प्रतिवाहन की सीमा तक सब्सिडी प्राप्त होगी. यह भी एक्स फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत तक होगा. 
- शुरुआती 400 ई बसों (गैर-सरकारी) को 20 लाख रुपए प्रति वाहन की सीमा तक सब्सिडी का लाभ मिलेगा. यह एक्स फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत तक हो सकता है.
- पहले 1000 ई-गुड्स कैरियर की खरीद पर एक लाख रुपए प्रति वाहन की सीमा तक सब्सिडी प्राप्त होगी. ई गुड्स कैरियर पर फैक्ट्री लागत का 10 प्रतिशत तक अनुमन्य होगा.