Gyanvapi Case: ज्ञानवापी में मिले `शिवलिंग` पर सवाल उठाने वाले अखिलेश और ओवैसी को राहत, MP-MLA कोर्ट में केस खारिज
Varanasi News: ज्ञानवापी मामले में अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हेट स्पीच को लेकर केस दर्ज करने की याचिका खारिज कर दी गई है. वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट ने बुधवार को यह फैसला सुनाया.
Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हेट स्पीच को लेकर केस दर्ज करने की याचिका खारिज कर दी गई है. वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट ने बुधवार को यह फैसला सुनाया. वाराणसी के ज्ञानवापी मामले पर अखिलेश यादव और एआईएमआई नेता असदुद्दीन ओवैसी के ज्ञानवापी सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग को लेकर विवादित बयान दिया था. जिसके बाद हिन्दू संगठनों ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी. और ज़िला अदालत में परिवाद दायर किया था.
कोर्ट ने सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा था फैसला
इस मामले में एमपी एमएलए की अदालत में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग को लेकर कहा था कि किसी पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर रख दिया जाए और एक झंडा लगा दिया जाए तो वो मंदिर बन जाता है. उन्होंने आगे कहा कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी जाती हैं और सुबह भगवान प्रकट हो जाते हैं.
वहीं एआईएमआई नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कथित शिवलिंग को फव्वारा बताते हुए वहां नमाज पढ़ने की इजाजत देने को कहा था. आपके बता दें कि इस मामले में अखिलेश यादव, अदसुद्दीन ओवैसी समेत उनके भाई अकबरुद्दीन और अन्य पांच लोग आरोपी हैं.
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