लखनऊ: कुछ वकीलों द्वारा विवादित जमीनों के मामलों में मौके पर जाकर यूनिफॉर्म में हस्तक्षेप करने और भू माफियाओं का सहयोग करने की घटनाओं पर कड़ा रुख अपनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ पीठ ने अहम आदेश दिया है. कोर्ट ने यूपी बार काउंसिल को आदेश दिया कि वह इस आशय का दिशा-निर्देश जारी करे कि वकील कोर्ट परिसर के बाहर यूनिफार्म नहीं पहनें.  यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा व न्यायमूर्ति एनके जौहरी की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता शुभांशु सिंह की याचिका पर दिया.


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याची के साथ हुई मारपीट और लूटपाट
याची शुभांशु सिंह का कहना था कि वह सिविल कोर्ट, लखनऊ में प्रैक्टिस करता है.  21 सितंबर 2023 को वहीं के कुछ वकीलों ने उसके साथ मारपीट के साथ लूटपाट की. इस घटना की उसने एफआईआर भी दर्ज कराई थी. इस  याचिका में मामले की विवेचना सीबीआई (CBI) या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की गई है. याची का  कहना है कि उसने घटना से संबंधित CCTV फुटेज सुरक्षित रखने की प्रार्थना डिस्ट्रिक्ट जज  से भी की है.


 एडीसीपी से विवेचना की स्थिति तलब
कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए, संबंधित एडीसीपी से विवेचना की स्थिति तलब की है, इसके साथ ही जिला जज, लखनऊ से भी पूछा गया है कि उन्होंने याची के अनुरोध पर क्या कदम उठाए. इसके साथ ही जनपद न्यायाधीश, लखनऊ से भी पूछा है कि उन्होंने याची के अनुरोध पर क्या कदम उठाया? इस मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी.


बार काउंसिल को आदेश
सुनवाई के दौरान ही कोर्ट के सामने ये तथ्य भी आया कि कई तरह के मामलों जैसे कि जमीनों आदि के विवाद में कुछ वकील यूनिफार्म पहनकर पहुंचते हैं. अधिवक्ता प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं.  इस पर कोर्ट ने बार काउंसिल (bar Council) को इस सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी करने का आदेश दिया. ऐसा माना जा रहा है कि लखनऊ बेंच का यह फैसला ऐतिहासिक है.  हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद अब वकीलों की मनमानी पर रोक लग जाएगी. काले कोट की रोबदारी भी देखने को नहीं मिलेगी.  कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को नियत की है.


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