श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद शाही ईदगाह विवाद में हिन्दुओं के पक्ष में फैसला, इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका
Sri Krishna Janmabhoomi Shahi Idgah masjid: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले से बड़ा फैसला सुनाया है. शाही ईदगाह मस्जिद की 13.7 एकड़ भूमि के मालिकाना हक और पूजा के अधिकार समेत 18 याचिकाओं को अदालत ने सुनवाई योग्य माना है. साथ ही इसे पूजास्थल अधिकार कानून के खिलाफ बताने वाली मुस्लिम पक्ष की दलील खारिज कर दी है.हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की रूल 7/11 की एप्लिकेशन को खारिज किया है. हाईकोर्ट ने कहा सिविल वाद सुनवाई योग्य है, मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट के फैसले से बड़ा झटका लगा है